Supreme Court Decision on Green Crackers: सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है. दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन लोगों के लिए बड़ी रहत है, जो आतिशबाज़ी न कर पाने की वजह से दिवाली के जश्न को अधूरा मानते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिवाली के दौरान दो दिनों के लिए हरित पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी. मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि यह छूट फिलहाल लागू रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट में ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता जे साई दीपक ने अनुरोध किया कि इस छूट को बढ़ाकर सुबह के दो घंटे भी कर दिया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली विभिन्न समुदायों के लोगों का घर है जो दिन के अलग-अलग समय पर पटाखे जलाते हैं.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष विधि अधिकारी ने शीर्ष अदालत से दिवाली, गुरु पर्व और क्रिसमस जैसे अवसरों पर दिल्ली-एनसीआर में बिना किसी समय सीमा के हरित पटाखे जलाने की अनुमति देने का आग्रह किया. गौरतलब है कि पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और प्रमाणित निर्माताओं को हरित पटाखे बनाने की अनुमति दी, जबकि प्रतिबंधित दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में उनकी बिक्री पर प्रतिबंध बरकरार रखा. अदालत ने केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में पटाखा निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध पर पुनर्विचार करने का भी निर्देश दिया.
आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट से दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान करने का आग्रह करेंगी. इस बाबत उन्होंने कोर्ट में पत्र भी दायर किया था. जिसके बाद अब कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए दिवाली के दौरान ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति प्रदान कर दी है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार त्यौहारों के मौसम में ग्रीन पटाखों के उपयोग का समर्थन करेगी, जिससे निवासी जिम्मेदारीपूर्वक और खुशी के साथ त्यौहार मना सकेंगे. बता दें कि ग्रीन पटाखे पर्यावरण के अनुकूल होते हैं. ये पारंपरिक पटाखों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं और हानिकारक रसायनों के उपयोग को सीमित करते हैं.