menu-icon
India Daily

दीवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, GRAP 3 की पाबंदियां लागू; इन चीजों पर रहेगा बैन

हर बार की तरह दीवाली से पहले एक बार फिर राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है. बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में ग्रैप 3 की पाबंदिया लागू कर दी हैं.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
दीवाली से पहले दिल्ली की हवा में घुला जहर, GRAP 3 की पाबंदियां लागू; इन चीजों पर रहेगा बैन
Courtesy: ANI

हर बार की तरह दीवाली से पहले एक बार फिर राजधानी दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है. बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से दिल्ली में ग्रैप 3 की पाबंदिया लागू कर दी हैं. सर्दियां आते ही दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से खराब होने लगी है. कई इलाकों में AQI 500 तक पहुंच गया है. आज दिल्ली का औसत AQI 382 दर्ज किया गया. इस बीच  CAQM ने दिल्ली में GRAP-3 की पाबंदियां लागू कर दी हैं.

कब लागू होता है GRAP 3

AQI के 401 से 450 के बीच होने पर ग्रैप 3 लागू होता है, जबकि ग्रैप 4 AQI के 450 से अधिक होने पर लागू होता है.

इन गतिविधियों पर रहेगा बैन

  1. ग्रैप 3 के लागू होते ही गैर-जरूरी निर्माण और कंसट्रक्शन के काम पर पूरी तरह से रोक रहेगी.
  2. दिल्ली और NCR में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल वाली फोर व्हीलर गाड़ियों पर रोक.
  3. निर्माण सामग्री जैसे रेत और सीमेंट के परिवहन पर रोक.
  4. क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल नहीं करने वाले स्टोन क्रशर, माइनिंग और हॉट-मिक्स प्लांट बंद रहेंगे.
  5. आपातकाल और जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर सेट के इस्तेमाल पर रोक रहेगी.
  6. दिल्ली में आने वाली या वहां से चलने वाली इंटर स्टेट डीजल बसों पर रोक.
  7. वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कंपनियों को वर्क-फ्रॉम-होम या हाइब्रिड मॉडल पर काम करने की सलाह.
  8. 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद रहेंगे, पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी.