नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के तहत सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. शेष 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्यालय में उपस्थित रहेंगे. सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि यह कदम ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू किया गया है, ताकि दिल्ली की जहरीली हवा से लोगों को राहत मिल सके.
निर्देशों के तहत सरकारी और निजी दोनों प्रकार के कार्यालयों को कर्मचारियों की उपस्थिति आधी करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर शिफ्ट में काम करवाना होगा. इसके साथ ही वाहनों की आवाजाही पर भी रोक बढ़ाई जाएगी, ताकि सड़कों पर ट्रैफिक कम हो सके. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत कई उपायों को चरण IV से चरण III में लाया गया है, जिससे नियम अब पहले की तुलना में अधिक सख्त हो गए हैं.
Delhi govt, private offices to function with 50 pc staff strength, rest to work from home amid rising pollution: Order
— Press Trust of India (@PTI_News) November 24, 2025Also Read
सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक सेवाओं जैसे, अस्पताल, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक परिवहन, सफाई कार्य, प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियां पर नई पाबंदियों का असर नहीं पड़ेगा. ये सेवाएं पहले की तरह पूरी क्षमता से संचालित होंगी.
विभिन्न विभागों और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमों को सख्ती से लागू करें. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दंडनीय होगा.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार सोमवार को दिल्ली का AQI 396 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. दिल्ली-एनसीआर के कई क्षेत्रों में तो हालत और ज्यादा बिगड़ी हुई है, जहाँ AQI 450 के पार पहुंच चुका है. पिछले 23 दिनों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह में भी कोई खास सुधार होने की उम्मीद नहीं है.
सरकार ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने, मास्क पहनने और घर से बाहर निकलते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को प्रदूषण के गंभीर प्रभावों से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है.