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India Daily

डीयू छात्र संघ चुनाव का फैसला आज, नॉर्थ कैंपस में कड़ी सुरक्षा के बीच हो रही मतगणना, जानें इसबार कितने प्रतिशत दर्ज हुए मतदान

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 की वोटों की गिनती आज नॉर्थ कैंपस में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई. इस बार 39.45 प्रतिशत मतदान हुआ जिसमें 1,55,000 से अधिक छात्रों ने वोट डाले. कोर्ट ने विजय जुलूस पर रोक लगाई है और प्रशासन ने इस बार चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने पर जोर दिया है.

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Edited By: Km Jaya
DUSU Vote Counting
Courtesy: Social Media

DUSU Elections 2025: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2025 की वोटों की गिनती आज, 19 सितंबर की सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है. गिनती नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में हो रही है. इस बार चुनाव को लेकर छात्रों और संगठनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. मतदान गुरुवार, 18 सितंबर को दो शिफ्टों में हुआ था. सुबह की शिफ्ट में डे कॉलेजों और शाम की शिफ्ट में इवनिंग कॉलेजों के छात्रों ने वोट डाले.

चुनाव आयोग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार, इस बार कुल मतदान प्रतिशत 39.45 रहा. कुल 52 केंद्रों के 195 बूथों पर 1,55,000 से ज्यादा छात्रों ने वोट डाले. दोपहर 2:30 बजे तक ही मतदान प्रतिशत 35 तक पहुंच गया था. शाम तक यह आंकड़ा बढ़कर 39.45 प्रतिशत मतदान हुआ. गिनती शुरू होने से पहले आंकड़ों के मुताबिक, 43 बूथों से 1,33,412 वोट दर्ज किए गए जिनमें से 52,635 वोटों की गिनती हो चुकी थी.

तीन बड़े उम्मीदवारों के बीच मुकाबला

इस बार अध्यक्ष पद के लिए मुख्य मुकाबला तीन बड़े उम्मीदवारों के बीच है. एनएसयूआई की ओर से जोसलिन नंदिता चौधरी, एबीवीपी से आर्यन मान और एसएफआई-आइसा गठबंधन से अंजली मैदान में हैं. सभी दलों ने छात्र हितों के मुद्दों पर प्रचार किया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.

इसबार की चुनाव प्रक्रिया की खासियत 

चुनाव प्रक्रिया को इस बार आधुनिक स्वरूप देने की कोशिश भी की गई है. केंद्रीय पैनल के लिए ईवीएम का इस्तेमाल किया गया, जबकि कॉलेज स्तर पर मतदान पेपर बैलेट के जरिए हुआ. तकनीक और परंपरा का यह संतुलन इस बार की खासियत रहा. सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए. चुनाव प्रचार के दौरान कड़ी निगरानी रखी गई और अनियमितताओं पर नजर रखी गई.

दिल्ली हाई कोर्ट ने इन चीजों पर लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस बार जुलूस और विजय जश्न निकालने पर रोक लगा दी है. अदालत ने दिल्ली पुलिस, डीयू प्रशासन और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि परिणाम घोषित होने के बाद किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. वहीं, यूनिवर्सिटी ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों को सख्ती से लागू किया. कॉलेज और हॉस्टल की दीवारें पोस्टर और ग्रैफिटी से पूरी तरह मुक्त रहीं, जो लंबे समय बाद देखने को मिला.