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शिफ्ट में नमाज, DJ बजाने पर रोक... खुले में कुर्बानी करने वालों पर होगी कार्रवाई; छत्तीसगढ़ में बकरीद पर सख्ती

छत्तीसगढ़ में बकरीद को लेकर प्रशासन और वक्फ बोर्ड ने सख्त गाइडलाइन जारी की है. खुले में कुर्बानी, DJ और तेज आवाज वाले कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है. चलिए जानते हैं नियम तोड़ने पर क्या लिया जाएगा एक्शन.

Km Jaya
Edited By: Km Jaya
शिफ्ट में नमाज, DJ बजाने पर रोक... खुले में कुर्बानी करने वालों पर होगी कार्रवाई; छत्तीसगढ़ में बकरीद पर सख्ती
Courtesy: Pinterest

रायपुर: इस साल छत्तीसगढ़ में प्रशासन और वक्फ बोर्ड ईद-उल-अजहा यानी बकरीद को लेकर हाई अलर्ट पर हैं. त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और साफ-सफाई बनाए रखने के लिए वक्फ बोर्ड ने पूरे राज्य में कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

इन निर्देशों के अनुसार जो लोग खुले स्थानों पर कुर्बानी देंगे, DJ बजाएंगे या धार्मिक सभाओं के दौरान नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नमाज शिफ्टों में अदा की जाएगी.

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने क्या कहा?

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने स्पष्ट किया कि पिछले साल से ही नमाज पालियों में अदा की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर ₹50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों, सड़कों, मैदानों या खुले इलाकों में कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी. कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़खानों या निजी परिसरों के अंदर ही की जा सकती है.

प्रशासन का क्या है कहना?

इस बीच प्रशासन का कहना है कि यह फैसला साफ-सफाई के मानकों को बनाए रखने और अन्य समुदायों की भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से लिया गया है. इसके अलावा नगर निगम की टीमों को साफ-सफाई की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज के अनुसार त्योहार के दौरान DJ बजाने और तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर भी कड़े कदम उठाए जाएंगे. प्रशासन ने निर्देश दिया है कि निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में DJ बजाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों वाली संयुक्त टीमें लगातार निगरानी करेंगी.

क्या है निर्धारित समय?

ईद-उल-अजहा की नमाज के लिए विशिष्ट समय भी निर्धारित किया गया है. पूरे राज्य की प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज सुबह 6:00 बजे से 11:00 बजे के बीच अदा की जाएगी. प्रशासन के अनुसार इस व्यवस्था से यातायात प्रबंधन और सुरक्षा समन्वय बेहतर हो सकेगा. 

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम राज ने कहा कि वर्तमान में जारी निर्देशों का 100 प्रतिशत पालन किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जा रही है.