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12 साल पुराने चंदन हत्याकांड का फैसला, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद

दानापुर अदालत ने चंदन हत्याकांड में उसकी पत्नी अनिशा कुमारी और उसके प्रेमी पप्पू कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई. दोनों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Meenu Singh
Edited By: Meenu Singh
12 साल पुराने चंदन हत्याकांड का फैसला, पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद
Courtesy: Pinterest

बिहार के पटना जिले में करीब 12 साल पुराने चंदन हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. दानापुर व्यवहार न्यायालय ने मृतक की पत्नी अनिशा कुमारी और उसके प्रेमी पप्पू कुमार को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है. अदालत ने दोनों पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. एडीजे 1 कुमार गुंजन ने जुर्माने की रकम चंदन के पिता को देने का आदेश दिया. मामले में दो अन्य आरोपित पहले ही बरी हो चुके हैं.

शादी के बाद बिगड़ने लगा रिश्ता

चंदन कुमार की शादी साल 2008 में दुल्हिन बाजार क्षेत्र की अनिशा के साथ हुई थी. शुरुआती दिनों में दोनों के बीच संबंध सामान्य रहे, लेकिन बाद में रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा. इसी दौरान अनिशा के पप्पू कुमार से संबंध होने की बात सामने आई. दोनों की पहले से पहचान थी और शादी के बाद भी उनके बीच मुलाकातें जारी रहने का आरोप लगा. चंदन ने इस रिश्ते का विरोध किया था.

आपत्तिजनक हालत में देखने का आरोप

मामले के अनुसार, चंदन ने पत्नी और पप्पू को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. उसने इसकी जानकारी अपने पिता सुदर्शन प्रसाद को दी. परिवार में विवाद बढ़ने के बाद पंचायत भी हुई. दोनों पक्षों के बीच बातचीत से मामला शांत कराने की कोशिश की गई. अभियोजन के अनुसार, 13 जुलाई 2014 को समझौता हुआ था और पप्पू ने अनिशा से संबंध नहीं रखने की बात कही थी.

समझौते के अगले दिन हुई हत्या

पंचायत के अगले ही दिन यानी 14 जुलाई 2014 को चंदन की हत्या हो गई. उसके पिता ने पुलिस को दिए आवेदन में आरोप लगाया कि अनिशा और पप्पू समेत अन्य लोगों ने चंदन के साथ मारपीट की और उसकी जान ले ली. आरोप यह भी था कि वारदात को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश हुई. कमरे पर बाहर से ताला लगाने के बाद आरोपितों के चले जाने की बात भी सामने आई.

पुलिस जांच के बाद अदालत का फैसला

बेटे की मौत की जानकारी मिलने के बाद सुदर्शन प्रसाद ने नौबतपुर थाने में अनिशा, पप्पू, उमेर यादव और भीम यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस जांच में अनिशा और पप्पू के खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए. हालांकि साक्ष्य पर्याप्त नहीं होने के कारण उमेर यादव और भीम यादव को पहले ही बरी कर दिया गया था. अब अदालत ने अनिशा और पप्पू को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

पिता को मिलेगी जुर्माने की राशि

अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. आदेश के मुताबिक जुर्माने की राशि चंदन के पिता को दी जाएगी. करीब एक दशक से अधिक समय बाद आए इस फैसले से मामले में कानूनी प्रक्रिया का अहम चरण पूरा हुआ है. अदालत के निर्णय ने उस हत्या मामले को फिर चर्चा में ला दिया है, जिसकी शुरुआत 2014 में हुई थी.