menu-icon
India Daily

कोचिंग विवाद में खान सर को मिली अग्रिम जमानत, आरोपी बॉडीगार्ड को भी मिली बेल

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान सर समेत छह आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल गई है. अदालत ने केस डायरी, दलीलों और कानूनी प्रावधानों पर विचार कर फैसला सुनाया.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
कोचिंग विवाद में खान सर को मिली अग्रिम जमानत, आरोपी बॉडीगार्ड को भी मिली बेल
Courtesy: ani

पटना के बहुचर्चित कोचिंग विवाद मामले में मशहूर शिक्षक खान सर (फैजल खान) को बड़ी कानूनी राहत मिली है. पटना सिविल कोर्ट ने मंगलवार को फैजल खान समेत कुल छह लोगों की अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) मंजूर कर ली. राहत पाने वालों में खान सर, उनके दो बॉडीगार्ड और कोचिंग संस्थान के तीन कर्मचारी शामिल हैं. अदालत के इस फैसले को मामले की अब तक की सबसे अहम न्यायिक कार्रवाई माना जा रहा है.

सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा गया था फैसला

खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि मामले की सुनवाई पहले से चल रही थी. शुक्रवार को संबंधित न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. सोमवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने केस डायरी, पुलिस की रिपोर्ट और दोनों पक्षों की दलीलों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद सभी छह आरोपियों की अग्रिम जमानत मंजूर कर दी.

फायरिंग के आरोपियों को भी मिली बेल

मामले में खान सर के दो बॉडीगार्ड पर हवाई फायरिंग का आरोप भी लगाया गया था. बचाव पक्ष के अनुसार पुलिस जांच में स्वतंत्र गवाहों ने हवाई फायरिंग की पुष्टि की, लेकिन इस मामले में लागू शस्त्र अधिनियम की धारा जमानती श्रेणी की है. अदालत ने इसी कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए दोनों बॉडीगार्ड को भी अग्रिम जमानत का लाभ दिया. वकील ने यह भी कहा कि यदि हथियार के लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन का प्रश्न उठता है, तब भी संबंधित प्रावधान जमानती प्रकृति का है.

शिकायतकर्ता ने किया था जमानत का विरोध

सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता रोशन आनंद की ओर से जमानत का विरोध किया गया. उनके अधिवक्ता ने सार्वजनिक उपद्रव सहित विभिन्न आरोपों का हवाला देते हुए अदालत से राहत नहीं देने की मांग की. हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों, केस डायरी और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद सभी आरोपियों को अग्रिम जमानत देने का आदेश पारित किया.

जांच जारी, लेकिन मिली बड़ी कानूनी राहत

यह मामला 2 जून को हुई घटना से जुड़ा है, जबकि 5 जून से अदालत में इसकी नियमित सुनवाई चल रही थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कई बार केस डायरी और पूरक केस डायरी तलब की थी. इस बीच खान सर की सार्वजनिक अनुपस्थिति पर भी सवाल उठे, जिस पर बचाव पक्ष ने कहा कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया है और पुलिस उनका बयान दर्ज कर चुकी है. अदालत के फैसले से खान सर और अन्य पांच आरोपियों को फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिल गई है, हालांकि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी.