बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे राज्य में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है. सुबह और रात के समय बर्फीली हवाओं के कारण तापमान लगातार नीचे जा रहा है. ऐसे मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है.
जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है. यह आदेश 3 जनवरी से लागू होकर 5 जनवरी तक प्रभावी रहेगा.
जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध सिर्फ प्राथमिक स्कूलों तक सीमित नहीं है. जिले के सभी प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 5 जनवरी तक पढ़ाई पूरी तरह बंद रहेगी. प्रशासन ने साफ किया है कि छोटे बच्चों को ठंड और कोहरे से सबसे ज्यादा खतरा होता है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है.
पटना के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉ. त्यागराजन एसएम ने बहुत ज़्यादा ठंड को देखते हुए राजधानी में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को, प्री-स्कूल से लेकर क्लास 5 तक, 5 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। क्लास 6 और उससे ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए स्कूल और कॉलेज का समय बदलकर सुबह 10.30… pic.twitter.com/QUtfPYQBQO
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 2, 2026
हालांकि, कक्षा 5 से ऊपर के छात्रों को पूरी तरह राहत नहीं दी गई है. प्रशासन ने इन कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन समय में बदलाव किया गया है. अब कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक ही संचालित की जा सकेंगी. इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे ठंडे और कोहरे वाले समय में स्कूल आने-जाने से बच सकें.
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी विशेष कक्षाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी. यानी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तय कार्यक्रम पहले की तरह जारी रह सकता है.
जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. यह निर्णय पहले 30 दिसंबर को जारी आदेश के विस्तार के रूप में लिया गया है.