PTI Symbol Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चुनाव चिन्ह से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काज़ी फैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने चुनाव चिन्ह के मामले पर सुनवाई की. मुख्य न्यायाधीश काजी फैज इसा ने कहा कि हम चुनाव आयोग के काम में दखल नहीं देंगे.
याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश इसा ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है. हम उनका काम नहीं करेंगे और ना ही बताएंगे कि कैसे करना है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग न सिर्फ एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय है, बल्कि यह एक संवैधानिक संस्था है. इसके दो काम हैं एक राजनीतिक पार्टियों को रेगुलेट करना और दूसरा निष्पक्ष और मुक्त चुनाव कराना.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीटीआई की तरफ से वकील हामिद खान ने दलील पेश की तो वहीं चुनाव आयोग की तरफ से वकील मखदूम अली खान ने पक्ष रखा. बता दें, 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम चुनाव होने हैं और पीटीआई की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर रखने की कोशिश की जा रही है.
गौरतलब है कि पूर्व में चुनाव आयोग की ओर से पीटीआई को आंतरिक चुनाव नहीं कराने के आरोप में उनके चुनाव चिन्ह बैट का इस्तेमाल करने पर रोक लगाई गई थी. पीटीआई की ओर से चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी. बाद में, इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट से पीटीआई को बड़ी राहत मिली थी. अदालत ने अपने आदेश में चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसी फैसले के खिलाफ पाकिस्तान चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.