New Zealand News: न्यूजीलैंड ने बुधवार को कहा कि वह डिस्पोजेबल ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगा और नाबालिगों को ऐसे उत्पाद बेचने वालों पर जुर्माना भी लगाएगा. न्यूजीलैंड के स्वास्थ्य मंत्री केसी कॉस्टेलो ने बुधवार को कहा कि ई- सिगरेट लोगों के लिए स्मोकिंग का एक नया तरीका बन गई है इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाना बेहद जरूरी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्री केसी कॉस्टेलो ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने पर कहा कि ई-सिगरेट धूम्रपान बंद करने का एक प्रमुख उपकरण बनी हुई है और नए नियम नाबालिगों को इसकी आदत अपनाने से रोकने में मदद करेंगे. इसके अलावा कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी रोकने में सरकार की मदद करेंगे.
कॉस्टेलो ने कहा, हालांकि वेपिंग की वजह से हमारी स्मोकिंग रेट में उल्लेखनीय गिरावट आई है. युवाओं में वेपिंग का ज्यादा प्रयोग अभिवावकों शिक्षकों और हेल्थ प्रोफेशनल के लिए एक वास्तविक चिंता का विषय रही है.सरकार का हालिया कदम सिगरेट पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाने वाले पिछली सरकार के कानून को रद्द करने के बाद आया है.
नए कानूनों के तहत 18 साल से कम उम्र के बच्चों को खुदरा विक्रेताओं द्वारा ई-सिगरेट बेचने पर 100,000 न्यूजीलैंड डॉलर तक का जुर्माना लगेगा. पेश किए गए नए नियम ई-सिगरेट को ऐसी छवियों के साथ या आकर्षक नामों के साथ बेचने से रोकेंगे जो युवाओं को आकर्षित कर सकती हैं.
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट या वेप एक उपकरण है जो जिसकी मदद से स्मोकिंग की जाती है. इसमें एक एटमाइजर, एक बैटरी, और एक कंटेनर होता है जिसमें निकोटिन भरा होता है. इसकी मदद से उपयोगकर्ता धुएं के बजाय, वाष्प ग्रहण करता है. ई-सिगरेट के प्रयोग को वेपिंग कहा जाता है.