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इस्लामाबाद HC से इमरान खान को बड़ी राहत , सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर रोक; जेल अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और बुशरा बीबी को राहत दी है. अदालत ने जेल अधिकारियों को नियमों के मुताबिक दोनों की मुलाकात कराने, इमरान खान को परिवार और बेटों से फोन पर बातचीत की सुविधा देने के साथ रोज अखबार और किताबें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

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Edited By: Shanu Sharma
इस्लामाबाद HC से इमरान खान को बड़ी राहत , सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पर रोक; जेल अधिकारियों को मिले सख्त निर्देश
Courtesy: ANI

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. अदालत ने दोनों के सॉलिटरी कन्फाइनमेंट यानी अकेले रखने पर रोक लगा दी है. कोर्ट की ओर से जेल के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि नियम के मुताबिक जेल के अंदर दोनों के मिलने की व्यवस्था की जाए.

इमरान खान और उनकी पत्नी अभी रावलपिंडी की आदियाला जेल में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सजा काट रहे हैं. उनके परिवार वालों की ओर से लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि जेल के अंदर भी दोनों को दूर रखा जा रहा है, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी नहीं मिल पा रही थी.

अदालत ने क्या दिया निर्देश?

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कथित तौर पर अकेले रखे जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, वहीं दूसरी ओर से बुशरा बीबी की बेटी मुबाशरा खावर मानेका ने इसी मामले में याचिका दायर की थी. इन याचिकाओं पर IHC के जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने फैसला सुनाते हुए अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि खान के परिवार के सदस्यों को जेल के नियमों के अनुसार उनसे मिलने की अनुमति दी जाए और अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इमरान खान और उनके बेटों के बीच टेलीफोन पर बातचीत की व्यवस्था करें. अदालत की ओर से अधिकारियों को खान के लिए हर दिन न्यूज पेपर और किताबें उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहा गया है.

क्या है इमरान खान का पूरा मामला?

बता दें कि इमरान खान 2023 से जेल में बंद हैं. उन्हें भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था. हालांकि अक्टूबर 2024 में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था. लेकिन फिर उन्हें 17 जनवरी 2025 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया. तब से वह जेल में ही बंद हैं. हालांकि इस दौरान उनके परिवार की ओर से कई  बार यह आरोप लगाया गया कि जेल अधिकारियों द्वारा उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है. इसके अलावा उन्होंने इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जाहिर की थी. इन मामलों पर सुनवाई करने के बाद अब अधिकारियों को निर्देश दिया गया है. इमरान खान के मामले पर अगली सुनवाई 16 सितंबर को होनी है.