Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई चीफ इमरान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की विशेष अदालत ने सिफर मामले में उनकी न्यायिक हिरासत को 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. बुधवार को कोर्ट का यह निर्णय आया है. इसकी पुष्टि इमरान के वकील नईम पंजुथा ने की है.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर नईम ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. उन्होंने आगे कहा कि मामले की सुनवाई सुरक्षा कारणों के चलते अटक जेल में ही की गई है. उन्होंने कहा कि न्यायाधीश अब्दुल हसनत जुल्कारनैन ने इमरान खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाए जाने का आदेश दिया.
इमरान खान अगस्त से जेल में बंद हैं. उन्हें तोशाखाना भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई थी. हालांकि बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा को निलंबित कर दिया था. इसके साथ ही उन्हें रिहा करने का भी आदेश दिया था. इसके बाद भी उनकी जेल से रिहाई नहीं हो पाई. दरअसल, इसके पीछे की वजह सिफर मामला था जिसके पीछे पाक की एक विशेष अदालत ने उन्हें जेल में ही रखने का आदेश दिया था.
आपको बता दें कि गोपनीय दस्तावेज यानी सिफर मामले में इमरान खान के अलावा उनके करीबी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी भी हिरासत में हैं. उनकी भी न्यायिक हिरासत को 26 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह विशेष अदालत की यह सुनवाई जेल में ही की गई.
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