UP Police removed loudspeakers from religious places: उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के 3000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटा दिए हैं. योगी सरकार ने यूपी पुलिस को इस संबंध में सख्त आदेश देते हुए कहा है कि अगर किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों पर मौजूद लाउडस्पीकर्स अगर नियम तोड़ रहे हैं, तो उसे तत्काल हटा दिया जाए. योगी सरकार के आदेश के बाद पूरे राज्य के अलग-अलग जिलों में पुलिस ने कार्रवाई कर 3288 लाउडस्पीकर उतरवा चुकी है.
दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे. इसी दौरान अचानक बैठक में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए नियम तोड़ने का मामला सामने आया. इसके बाद सरकार के आदेश पर यूपी पुलिस तत्काल उन धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर्स हटवाने लगी, जहां लाउडस्पीकर्स को लेकर बनाए गए कानून तोड़े जा रहे थे.
यूपी सरकार के मुताबिक, राज्य में 61 हजार से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को चेक किया जा चुका है. 3 हजार से ज्यादा हटवा दिया गया है, जबकि इससे दोगुने यानी 7 हजार से ज्यादा लाउडस्पीकर्स के आवाज को कम कराया गया है.
पिछले साल भी यूपी में धार्मिक स्थलों से 54 हजार से ज्यादा लाउडस्पीकर्स हटा दिए गए थे, जबकि 60 हजार से ज्यादा की आवाज मानक के अनुसार कम कराए गए थे.
किसी भी तरह के धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स को लेकर नियम है कि इससे निकलने वाली आवाज परिसर के बाहर नहीं जानी चाहिए. पिछले कुछ महीने पहले मंदिर-मस्जिदों के ऊपर लगे लाउडस्पीकर्स से निकलने वाले आवाज को लेकर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी. इस पर विवाद भी हुआ था. इसके बाद इसी साल की शुरुआत में योगी सरकार ने लाउडस्पीकर्स के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया था.
बता दें कि अगर दो इंसान सामान्य बातचीत कर रहे होते हैं, आवाज 60 डेसिबल होती है. इंसान का कान 70 डेसिबल तक की आवाज को आसानी से बर्दाश्त कर सकता है. भारतीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के मुताबिक, लाउडस्पीकर्स से निकलने वाला साउंड 65 डेसिबल तक होना चाहिए.
उत्तर प्रदेश सरकार सेंट्रल पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, जहां आबादी ज्यादा है, वहां धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर्स से 55 डेसिबल से ज्यादा वाला आवाज नहीं निकलना चाहिए. रात के समय तो ये और कम कर दिया गया है. रात या फिर शाम के वक्त लाउडस्पीकर्स से बजने वाले भजन या फिर अजान की आवाज 45 डेसिबल से ज्यादा नहीं होने चाहिए. एक अनुमान के मुताबिक, देश में अलग-अलग धार्मिक स्थलों (मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वार) पर लगे लाउडस्पीकर्स से औसतन 110 डेसिबल की आवाज निकलती है.
लाउडस्पीकर्स को लेकर संविधान में ध्वनी प्रदूषण (रेग्यूलेशन एंड कंट्रोल) नियम, 2000 में प्रावधान हैं. नियम के मुताबिक, सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही लाउस्पीकर्स बजाने की अनुमति है. हालांकि, कुछ मौकों पर इसे रात के वक्त दो घंटे के लिए बढ़ाया जा सकता है.