Supreme Court decision on Article 370 in Jammu and Kashmir: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी सोमवार को अनुच्छेद 370 को हटाने पर फैसला सुनाते हुए कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा (अनुच्छेद 370) खत्म करने का राष्ट्रपति का आदेश 'वैध' है. साथ ही जम्मू-कश्मीर में भारत का संविधान लागू होता है.
1. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जम्मू और कश्मीर राज्य के पास कोई संप्रभुता नहीं है.
2. जम्मू-कश्मीर की अन्य राज्यों की शक्तियों से अलग कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है.
3. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उद्घोषणा को चुनौती नहीं दी.
4. सीजेआई ने कहा कि मुख्य चुनौती उद्घोषणा के बाद की गई कार्रवाई है.
5. सत्ता के प्रयोग को चुनौती देने वाले व्यक्ति को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण साबित होना चाहिए.
6. आर्टिकल 370 का ऐतिहासिक संदर्भ बताता है कि यह एक अस्थायी प्रावधान है.
7. देश की शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे (आर्टिकल 370) को निरस्त करने की शक्ति विद्यमान है.
8. आर्टिकल 370 को 370(1)(डी) के तहत प्रक्रिया के बाहर और प्रक्रिया द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है.
9. प्रक्रिया को बायपास करने के लिए व्याख्या खंड का उपयोग नहीं किया जा सकता है.
10. राष्ट्रपति एकतरफा अधिसूचना जारी कर सकते हैं कि अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो गया है. इसके लिए राज्य सरकारों की सहमति की जरूरत नहीं है.