नई दिल्ली: रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम (Gurmeet Ram Rahim) एक बार फिर जेल से बाहर आ गया. हरियाणा सरकार द्वारा गुरुवार को उसे 30 दिन की पैरोल दे दी गई.
रेप और हत्या का दोषी है राम रहीम
रेप और हत्या के मामले में रोहतक की सुनरिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल दिये जाने पर हरियाणा सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है. हरियाणा की खट्टर सरकार बाबा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रही है. हरियाणा की राजनीति में अच्छा-खासा दखल रखने वाले बाबा को धुंआधार पैरोल दी जा रही है.
इससे पहले मार्च में भी दी गई थी पैरोल
इससे पहले राम रहीम को 2022 में 91 दिनों की पैरोल दी गई थी. उस समय पैरोल पर बाहर आए राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग किए थे और हैरानी की बात ये है कि उसके इन सत्संगों में हरियाणा सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए थे. इसी दौरान उसने दिवाली के मौके पर अपना एक गाना भी रिलीज किया था. इस साल मार्च में भी बाबा को पैरोल दी गई थी.
क्या होती है पैरोल
पैरोल के तहत किसी भी कैदी को उससे अच्छा आचरण किए जाने की शर्त पर सजा की तिथि समाप्त होने से पहले किसी विशेष उद्देश्य के लिए अस्थाई या स्थाई तौर पर जमानत दी जा सकती है.
इससे पहले 5 बार मिल चुकी है बाबा को पैरोल
खुद को भगवान की उपाधि देने वाले राम रहीम के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लाखों अनुयायी हैं. इससे पहले राम रहीम अपनी मां के बीमार होने और अन्य कई कारणों से 5 बार पैरोल पर बाहर आ चुका है.
हत्या और रेप के मामले में जेल की सजा काट रहा है राम रहीम
गौरतलब है कि राम रहीम वर्तमान में साल 2002 में अपने मैनेजर की हत्या करने के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है. इसके अलावा उसे साल 2017 में दो महिलाओं के साथ रेप करने का भी दोषी ठहराया गया है और वह साल 2017 से ही हरियाणा की सुनरिया जेल में बंद है. दो महिलाओं से रेप करने का दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उसे अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई थी.
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