Raghav Chadha bungalow Case: आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने स्थानीय अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राघव चड्ढा ने हाईकोर्ट में उस ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है जिसमें कहा गया था कि पंडारा रोड स्थित सरकारी बंगले पर उन्हें कब्जा जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है. राघव चड्ढा की ओर से दायर याचिका पर अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी.
दरअसल 5 अक्टूबर को निचली अदालत ने एक आदेश जारी कर कहा था कि राघव चड्डा यह दावा नहीं कर सकते हैं कि आवंटन रद्द किए जाने के बाद भी उन्हें राज्यसभा सांसद के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सरकारी बंगला पर कब्जा रखने का अधिकार है.
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राघव चड्ढा के वकील ने अदालत को बताया कि संसद सदस्य को नोटिस दिया गया है और बंगले से बेदखली की कार्यवाही चल रही है. उन्होंने कहा कि पहले ट्रायल कोर्ट से स्टे था, लेकिन अब कोर्ट ने उस स्टे को हटा दिया है.
दिल्ली की पटिलाया हाउस कोर्ट ने राघव चड्ढा को सरकारी बंगले को खाली कराने के लिए राज्यसभा सचिवालय के आदेश पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया था. कोर्ट ने रोक को हटाते हुए कहा कि टाइप-सेवन बंगला आप नेता को विशेष अधिकार के तहत दिया गया था और अब विशेषाधिकार वापस लेने और आवंटन रद्द किए जाने के आदेश के बाद बंगले पर कब्जा रखने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए आप नेता को अब यह बंगला खाली करना होगा.