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बच्चों के अभिभावकों को ही उठाना होगा स्कूल में लगे AC का खर्च- दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के एक छात्र ने मांग की थी कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल को AC का चार्ज ना वसूलने का निर्देश दे.

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कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूलों में AC  के खर्चे को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए जो फैसला सुनाया है उससे अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है. कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में AC का खर्च वहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों को ही उठाना होगा.

छात्र ने दायर की थी याचिका
बता दें कि महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 9 के छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. छात्र ने याचिका में मांग की थी कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल को AC का चार्ज ना वसूलने का निर्देश दे.

AC के लिए 2000 रुपए वसूल रहा स्कूल
दरअसल, स्कूल के प्रबंधन द्वारा बच्चों से एसी के चार्ज के तौर पर हर महीने 2000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क वसूल जा रहा है. याचिका में एसी के लिए वसूले जा रहे चार्ज को दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम 1973 (DSE Rules) के नियम 154 के खिलाफ बताया था. याचिका में तर्क दिया गया कि एसी की सुविधा देने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की है और इसका खर्चा स्कूल प्रबंधन को उठाना चाहिए.

मामले की सुनवाई करने वाली कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और नमित पीएस अरोड़ा की बेंच ने कहा कि स्कूलों में एसी के लिए दी जाने वाली फीस लैब और स्मार्ट क्लास के लिए दी जाने वाली फीस की तरह है.

'अकेले स्कूल पर नहीं डाला सकता आर्थिक बोझ'
कोर्ट ने कहा कि स्कूल ने सत्र 2023-24 के लिए जो फीस की रसीद जारी की है उसमें एयर कंडीशनर के लिए अलग से चार्ज का जिक्र है, इसलिए अभिभावकों को स्कूल चुनते समय वहां दी जाने वाली सुविधाओं और उनके लिए वसूले जाने वाले चार्ज का ध्यान रखना चाहिए. सुविधाओं का आर्थिक बोझ अकेले स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है.

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली शिक्षा निदेशालय को मामले की जानकारी है और वह फिलहाल कार्रवाई रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है इसलिए फिलहाल हम इस याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है और इसे खारिज किया जाता है. 

शिक्षा निदेशालय ने दिया प्रतिक्रिया
वहीं शिक्षा निदेशालय ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं. हमें मिली शिकायतों के आधार पर महाराजा अग्रसेन स्कूल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.