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मथुरा शाही ईदगाह विवाद: मस्जिद समिति की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई मार्च तक टली

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील की सुनवाई को उच्चतम न्यायालय ने मार्च तक स्थगित कर दिया है. यह निर्णय बुधवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ द्वारा सुनाया गया.

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Edited By: Garima Singh
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नई दिल्ली, 15 जनवरी : मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद में मस्जिद प्रबंधन समिति की अपील की सुनवाई को उच्चतम न्यायालय ने मार्च तक स्थगित कर दिया है.

यह निर्णय बुधवार को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ द्वारा सुनाया गया.

सुनवाई क्यों स्थगित हुई?

प्रधान न्यायाधीश खन्ना ने स्पष्ट किया कि उन्हें पहले से ही एक अन्य महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करनी है. इस वजह से पीठ मस्जिद समिति की याचिका पर तत्काल विचार नहीं कर सकती थी.

मामला क्या है?

मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद एक पुराना और संवेदनशील मुद्दा है। यह मामला भगवान कृष्ण के जन्मस्थान और उसके समीप स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर है। याचिकाकर्ता पक्ष का दावा है कि मस्जिद उस स्थल पर स्थित है, जिसे वे भगवान कृष्ण का जन्मस्थान मानते हैं.

विवाद का कानूनी पक्ष

मस्जिद समिति ने निचली अदालत और उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है. समिति का तर्क है कि यह मुद्दा समझौते और कानूनी निर्णय के जरिए पहले ही सुलझाया जा चुका है, और अब नए दावे अनुचित हैं.

अगले कदम क्या होंगे?

मामले की अगली सुनवाई मार्च में निर्धारित की गई है. न्यायालय द्वारा इस विवाद के समाधान को लेकर जो भी निर्णय आएगा, वह ऐतिहासिक महत्व का होगा.

(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)