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India Daily

जंतर-मंतर के 1.5 किमी दायरे में 8 घंटे तक इंटरनेट रहेगा बंद, CJP के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर क्षेत्र में 8 घंटे मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी हैं. यह फैसला NEET पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों के बीच लिया गया है.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
जंतर-मंतर के 1.5 किमी दायरे में 8 घंटे तक इंटरनेट रहेगा बंद, CJP के प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला
Courtesy: @VeloxIndia

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर इलाके में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एहतियाती कदम उठाते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं. सरकारी आदेश के अनुसार, गुरुवार शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक यानी कुल आठ घंटे के लिए जंतर-मंतर के 1.5 किलोमीटर दायरे में सभी तकनीकों पर आधारित मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्र में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकना बताया गया है.

दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत जारी हुआ आदेश

गृह मंत्रालय ने यह आदेश दूरसंचार अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के तहत जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा या अपराध को भड़काने की आशंका को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक माना गया. मंत्रालय के अनुसार, इस निर्णय को केंद्रीय गृह सचिव की मंजूरी प्राप्त है. आदेश पर अंडर सेक्रेटरी महेंद्र विक्रम सिंह के हस्ताक्षर हैं और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है.

NEET विरोध प्रदर्शनों के बीच बढ़ी सतर्कता

सरकार का यह कदम नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर-मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सामने आया है. पिछले कुछ दिनों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई बार तनाव की स्थिति बनने की खबरें सामने आई थीं. इसी पृष्ठभूमि में प्रशासन ने अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया. इंटरनेट बंद रहने से प्रदर्शनकारियों, मीडिया कर्मियों और स्थानीय लोगों की डिजिटल संचार सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं.

व्यापारियों से सहयोग की अपील

इसी बीच न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने भी व्यापारियों और प्रतिष्ठान संचालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. एसोसिएशन ने बताया कि यह सलाह न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल (NDMC) के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के निर्देशों के अनुरूप जारी की गई है. व्यापारियों से प्रशासन का सहयोग करने और सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या संपत्ति के नुकसान से बचा जा सके. प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था केवल एहतियात के तौर पर लागू की गई है और स्थिति सामान्य होने पर सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी.