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ज्ञानवापी परिसर में जारी रहेगी पूजा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया झटका

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है. पूजा-अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा जारी रहेगी.

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Naresh Chaudhary
Varanasi Gyanvapi Case

हाइलाइट्स

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर की सुनवाई
  • हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के अंदर-बाहर पुख्ता सुरक्षा का दिया आदेश

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में एक बड़ी खबर सामने आ रही है. परिसर स्थित तहखाने में पूजा-अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पूजा जारी रहेगी. इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को अपील संशोधित करने के लिए कहा है.  

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद समिति की याचिका पर सुनवाई की है, जिसमें हिंदू पक्ष को मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी. हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जब तक 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने स्थगन आवेदन भी खारिज कर दिया. साथ ही मस्जिद समिति को 6 फरवरी तक अपनी अपील में संशोधन करने के लिए कहा गया है. 

हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ज्ञानवापी के अंदर-बाहर पुख्ता सुरक्षा का दिया आदेश

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति को राहत देने से इनकार कर दिया है. मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हिंदू पक्ष और भक्तों को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में पूजा करने की अनुमति दी गई थी. न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने महाधिवक्ता को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर और बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखने का भी आदेश दिया है.

इससे पहले मस्जिद समिति ने जिला न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा-अर्चना करने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, मस्जिद समिति को इसके बजाय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए कहा गया था.