Government Employees Leave New Norms: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारी अब निजी कारणों के चलते 30 दिनों तक की छुट्टी ले सकते हैं. इन निजी कारणों में बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सेवा नियमों के तहत यह छुट्टी हर सरकारी कर्मचारी को हर साल मिलने वाली छुट्टियों का हिस्सा होगा.
केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों को हर साल कई तरह की छुट्टियां दी जाती हैं. इनमें 30 दिन की अर्न्ड लीव, 20 दिन की हाफ-पे लीव, 8 दिन की कैजुअल लीव और 2 रेस्ट्रि्क्टेड हॉलिडे शामिल हैं. इन सभी का इस्तेमाल कर्मचारी कभी भी कर सकते हैं.
जितेंद्र सिंह ने इस बात पर भी जोर दिया कि कर्मचारियों को अपनी छुट्टियों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं है. बस छुट्टियां नियमों के दायरे में हो. इन छुट्टियों में मैटर्निटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव शामिल हैं.
राज्यसभा मेंजितेंद्र सिंह ने सरकारी नौकरियों में भर्ती के बारे में भी बात की. उन्होंने कहा कि अलग-अलग विभागों में भर्ती एक ऐसा प्रोसेस है जो चलता रहता है. यह हर मंत्रालय या विभाग की जरूरतों पर निर्भर करता है. 1 मार्च, 2021 तक रेलवे, रक्षा, गृह मंत्रालय और डाक विभाग समेत कई मंत्रालयों में 40,35,203 स्वीकृत सरकारी पद थे.
यह अपडेट उन सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर लेकर आया है जो अपनी जिम्मेदारियों और काम के बीच बैलेंस बनाना चाहते हैं. खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अपने बुजुर्ग माता-पिता या परिवार के सदस्यों की देखभाल करनी होती है.