दिल्ली: बार और रेस्टोरेंट ने अगर इस नियम का किया उल्लंघन तो गिरेगी एक्साइज विभाग की गाज
Delhi News: राजधानी में बहुत से ऐसे बार और रेस्टोरेंट है जो शराब परोसने के नियमों का पालन नहीं करते. आबकारी विभाग के नियमों के अनुसार 1 बजे तक ही शराब परोसने का नियम हैं. लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे बार और रेस्टरेंट हैं जो 1 बजे के बाद भी शराब सर्व करते हैं. इन पर एक्शन लेने के लिए एक्साइज विभाग ने चेतावनी जारी की है.
Delhi News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रात 1 बजे के बाद किसी भी बार या फिर रेस्टोरेंट को शराब परोसने की अनुमित नहीं है. इसके बावजूद कई बार और रेस्टोरेंट खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसी को देखते हुए एक्साइज विभाग ने कड़ी चेतावनीजारी की है. विभाग का कहना है कि अगर कोई भी बार या फिर रेस्टोरेंट 1 बजे के बाद शराब परोसता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रावाई की जाएगी.
आबकारी विभाग ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है. सर्कुलर में दी गई सूचना के अनुसार अगर कोई भी लाइसेंस धारी बार या फिर रेस्टोरेंट 1 बजे के बाद शराब परोसते पाए गए तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रावई की जाएगी.
इन पर हो सकता है एक्शन
एल-15/एल15एफ, एल-16/एल16एफ, एल17/17एफ, एल-18/एल18एफ, एल19/19एफ, एल-28/एल28एफ और एल29/29एफ वाले लाइसेंसधारकों को यह चेतावनी दी गई हैं. आबकारी विभाग के अनुसार इन लाइसेंसधारी बार और रेस्टोरेंट में शराब परोसने के नियमों का उल्लंघन हो रहा है.
Also Read
अलग-अलग बार और लाइसेंस को अलग-अलग प्रकार का लाइसेंस दिया जाता है. जैसे कुछ बार ऐसे हैं जिन्हें रात 11 बजकर 30 मिनट तक ही शराब परोसने का अधिकार है. इसके बाद नहीं. वहीं, कुछ को 1 बजे तक ये अधिकारी है. 1 बजे के बाद वही बार या फिर रेस्टोरेंट शराब दे सकते हैं जिनको अनुमति मिली है.
बंद कमरों में परोसी जाती है शराब
नई आबकारी निति के तहत 1 बजे के समय सीमा को बढ़ाकर 3 बजे तक करने का आदेश था लेकिन बाद में दिल्ली पुलिस ने जब कानून-व्यवस्था को लेकर सुरक्षा का हवाला दिया तो इसे रद्द कर दिया गया. 1 बजे तक शराब परोसने के नियम के बावजूद इसके बाद भी होटल के बंद कमरों, बार और रेस्टोरेंट में खुलेआम शराब परोसी जाती है.