Gurmeet Ram Rahim Parole: सोमवार को चुनाव आयोग ने विवादित डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पैरोल की याचिका को मंजूरी दे दी. चुनाव आयोग ने राम रहीम की याचिका को शर्तों के साथ मंजूरी दी है.
पैरोल के वक्त राम रहीम के हरियाणा में दाखिल होने पर रोक रहेगी. यही नहीं गुरमीत राम रहीम किसी भी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल नहीं हो सकेगा और न ही वह सोशल मीडिया के माध्यम से किसी चुनाव प्रचार की गतिविधि में शामिल होगा. शर्तों का उल्लंघन करने पर राम रहीम की पैरोल तुरंत रद्द कर दी जाएगी.
राम रहीम का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ
चुनाव आयोग द्वारा याचिका मंजूर किए जाने पर अब हरियाणा सरकार जल्द राम रहीम को जेल से बाहर आने का आदेश जारी कर सकती है. पैरोल मिलने पर राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा आश्रम में रह सकता है.
मांगी थी 20 दिनों की पैरोल
बलात्कार के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे राम रहीम ने 20 दिन की पैरोल मांगी थी. आदर्श आचार संहित लागू होने के कारण राज्य सरकार ने पैरोल का अनुरोध मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) को भेजा था. सीईओ ने बदले में दोषी की रिहाई के लिए आकस्मिक और बाध्यकारी परिस्थितियों के बारे में जानकारी मांगी थी.