Delhi-NCR Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के स्टेज-3 को लागू कर दिया गया है. ग्रैप-3 लागू होने के बाद गैर-जरूरी निर्माण कार्य पर बैन लगाने के साथ साथ दिल्ली-एनसीआर में बीएस-3 पेट्रोल, बीएस -4 डीजल वाले चार पहिया वाहनों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है. दिल्ली के एक्यूआई की अगर हम बात करें तो यह सुबह 10 बजे 397 था और शाम 4 बजे 409 था.
सड़कों पर धूल रोकने के साथ प्रतिदिन पानी का छिड़काव करने से लेकर इकट्ठा की गई धूल को लैंडफिल साइट में डालना, परिवहन सेवाओं को बढ़ाने पर जोर देना. इसके साथ ही कुछ अपवादों को छोड़कर निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियां पर रोक लगाना. स्टोन क्रशर का संचालन बंद करना, एनसीआर में खनन और उससे संबंधित गतिविधियों को बंद करना. इसके साथ ही दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी को प्रतिबंधित करना. एनसीआर में पांचवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूलों में कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड से संचालित करना.
6 अक्टूबर को ग्रैप का पहला चरण और फिर 21 अक्टूबर को ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया गया था. इसके बाद 2 नवंबर को ग्रैप का तीसरा और 5 नवंबर को ग्रैप का चौथा चरण लागू किया गया था. इसके बाद 18 नवंबर को ग्रैप का चौथा चरण हटा लिया गया था. इसके बाद 28 नवंबर को ग्रैप का तीसरा चरण हटाया गया था और फिर आज यानी 22 दिसंबर को एक बार फिर ग्रैप का तीसरा चरण लगाया गया है.
ग्रैप के तीसरे चरण के तहत दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में BS-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाले चार पहिया वाले वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है. ग्रैप को कुल चार चरणों में बांटा गया है. ग्रैप के पहले चरण को तब लागू किया जाता है जब दिल्ली का एक्यूआई 201-300 के बीच होता है. ग्रैप के दूसरे चरण को उस समय लागू किया जाता है जब एक्यूआई 301-400 के बीच होता है. ग्रैप-3 को तब लागू किया जाता है जब एक्यूआई 401-450 के बीच होता है. तो वहीं, ग्रैप के चौथे चरण को तब लागू किया जाता है जब दिल्ली में एक्यूआई 450 से ज्यादा होता है.