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बिना मनीष सिसौदिया के बन ही नहीं सकती थी उत्पाद शुल्क नीति, जमानत के विरोध में जानें क्या-क्या बोली ED

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है.

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Edited By: India Daily Live
Manish Sisodia

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया की न्यायिक हिरासत को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. अब कोर्ट 10 अप्रैल को उनकी जमानत याचिका पर आगे की दलीलों पर सुनवाई करेगा. शनिवार को ट्रायल कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी दूसरी जमानत याचिका का विरोध किया.

ईडी ने मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति उनके बिना तैयार ही नहीं की जा सकती थी और उन्हें ही इसका जिम्मेदार कहा जाना चाहिए. 

क्यों हो रही है सिसौदिया के मामले में देरी

ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मुकदमे में देरी के कारण आरोपी के वकील जमानत की मांग कर रहे हैं. ये देरी आरोपी के कारण हो रही है, न कि अभियोजन पक्ष के कारण. उन्होंने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत को बताया कि पिछले कुछ हफ्तों में 31 आरोपियों की ओर से कुल 95 आवेदन दायर किए गए है.

सुप्रीम कोर्ट से सिसौदिया की जमानत याचिका खारिज होने के कुछ महीने बाद आरोपी के वकील ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. ईडी ने तब सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वह अगले छह से आठ महीनों में सुनवाई पूरी कर लेगी. लगभग छह महीने बीत चुके हैं और मामला अभी भी दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध है. उत्पाद शुल्क नीति मामले में अभी भी आरोप तय नहीं किए गए हैं.

सिसौदिया के बिना अपराध संभव नहीं

हुसैन ने सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए यह भी कहा कि उत्पाद नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध सिसौदिया के बिना संभव नहीं हो सकता था. ईडी के आरोपों के मुताबिक, नई उत्पाद शुल्क नीति में कमीशन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया था, जिससे थोक विक्रेताओं ने 581 करोड़ रुपये का लाभ हुआ.

338 करोड़ रुपये का मुनाफा

थोक विक्रेताओं के मुनाफे के आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर में सिसौदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था. यह अतिरिक्त मुनाफा 338 करोड़ रुपये था. शनिवार को सिसौदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने फिर दलील दी कि 338 करोड़ रुपये अपराध की कमाई है. हुसैन ने कहा कि विजय नायर मनीष सिसौदिया के निर्देशों के तहत काम कर रहा था.

मामले में अबतक 16 लोग गिरफ्तार

सिसौदिया को 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद पिछले साल 9 मार्च को ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में अब तक कम से कम 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता  के कविता इस मामले में फिलहाल जेल में हैं.

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