नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने AAP सांसद संजय सिंह को 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. 14 दिन की हिरासत में पूछताछ की अवधि समाप्त होने पर ED ने संजय सिह को अदालत में सामने पेश किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने AAP सांसद संजय सिंह को अपने पारिवारिक खर्चों और संसद सदस्य के रूप में अपने कामों के लिए कुछ चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति प्रदान की.
#WATCH AAP सांसद संजय सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने AAP नेता संजय सिंह को 10 नवंबर, 2023 तक आगे की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 27, 2023
उन्हें ED ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। pic.twitter.com/vmaXEyhoEf
जज ने संबंधित जेल अधिकारियों को संजय सिंह के लिए उनके निजी डॉक्टर सहित उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किये है. संजय सिंह ने कोर्ट में अपनी अर्जी में कहा है कि वो शुगर के साथ-साथ ग्लूकोमा की बीमारी से भी पीड़ित हैं. कोर्ट ने कहा कि संजय सिंह और वकील सुनिश्चित करें कि उनके या पार्टी के समर्थक हॉस्पिटल में जमा न हो ताकि बाकी मरीजों को इससे दिक्कत हो. इस दौरान संजय सिंह की सुरक्षा से कोई समझौता ना किया जाए.
कोर्ट में पेशी के बाहर निकलते वक्त सांसद संजय सिंह ने बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा "अगर मोदी जी की जांच हो जाए तो उन्हें जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा. मोदी जी एक भ्रष्ट नेता है, वे अडाणी के साथ मिलके भ्रष्टाचार करते हैं. सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी."
संजय सिंह के अलावा दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भी इसी साल मार्च में शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था. ईडी का दावा है कि संजय सिंह और उनके सहयोगियों ने 2020 में शराब की दुकानों और व्यापारियों को लाइसेंस देने के दिल्ली सरकार के फैसले में भूमिका निभाई. जिससे राज्य के खजाने को नुकसान हुआ.
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