मुंबई: तमिल सुपरस्टार थलापति विजय की अपकमिंग फिल्म 'जन नायकन' को एक और बड़ा झटका लगा है. मद्रास हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने 27 जनवरी 2026 को सिंगल जज के उस आदेश को पूरी तरह रद्द कर दिया, जिसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को फिल्म को तुरंत UA सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश दिया गया था. इस फैसले से फिल्म की रिलीज पर सस्पेंस और गहरा हो गया है, क्योंकि यह विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है.
चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने CBFC की अपील पर सुनवाई की. बेंच ने कहा कि सिंगल जज जस्टिस पी. टी. आशा को CBFC को अपना जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय देना चाहिए था. बिना CBFC को सुनवाई का मौका दिए मेरिट्स पर फैसला देना उचित नहीं था. इसलिए सिंगल जज का 9 जनवरी का आदेश सेट असाइड कर दिया गया. मामला अब वापस सिंगल जज के पास भेज दिया गया है, जहां नई सुनवाई होगी.
निर्माताओं को याचिका में संशोधन करने की इजाजत भी दी गई है. 'जन नायकन' को मूल रूप से 9 जनवरी 2026 (पोंगल) पर रिलीज करने की योजना थी. लेकिन CBFC ने फिल्म को रिवाइजिंग कमिटी के पास भेज दिया, जहां कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई कि फिल्म में डिफेंस फोर्सेस की गलत छवि दिखाई गई है और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है. एग्जामिनिंग कमिटी ने UA सर्टिफिकेट की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में रिवाइजिंग कमिटी ने मुद्दा उठाया.
निर्माता KVN प्रोडक्शंस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर सिंगल जज ने UA 16+ सर्टिफिकेट देने का आदेश दिया, लेकिन CBFC ने अपील की. यह फिल्म विजय के करियर में खास है, क्योंकि वे अब पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हैं और तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख हैं. 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले यह उनकी आखिरी फिल्म है. स्टारकास्ट में पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, ममिता बेजू, गौतम वासुदेव मेनन, प्रकाश राज शामिल हैं. निर्देशन एच. विनोथ ने किया है, संगीत अनिरुद्ध रविचंदर का है.