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Shilpa Shetty-Raj Kundra: 'राज कुंद्रा के खिलाफ गवाह क्यों नहीं बन जातीं?', हाईकोर्ट में जज का शिल्पा शेट्टी से सीधा सवाल!

Shilpa Shetty-Raj Kundra: 60 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से एक हैरान करने वाला सवाल किया, 'आप आरोपी नंबर 1 (राज कुंद्रा) के खिलाफ गवाह क्यों नहीं बन जातीं?' कोर्ट में यह टिप्पणी उस समय आई जब शिल्पा ने अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर को अस्थायी रूप से रद्द करने की मांग की, ताकि वे काम के सिलसिले में अमेरिका (लॉस एंजिलिस) जा सकें.

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Edited By: Babli Rautela
Shilpa Shetty-Raj Kundra
Courtesy: Instagram

Shilpa Shetty-Raj Kundra: 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े राज कुंद्रा केस में अब उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी पर भी कानूनी निगाहें टिकी हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंखड़ की खंडपीठ ने शिल्पा से एक चौंकाने वाला सवाल किया. जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस से पूछा कि, 'आप आरोपी नंबर 1 के खिलाफ अप्रूवर (सरकारी गवाह) क्यों नहीं बन जातीं?'

यह बयान कोर्ट में मौजूद सभी लोगों को हैरान कर गया. आरोपी नंबर 1 के रूप में अदालत ने राज कुंद्रा का जिक्र किया. शिल्पा शेट्टी ने अदालत में अपने खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) को अस्थायी रूप से रद्द करने की मांग की थी. उन्होंने बताया कि उन्हें अमेरिका के लॉस एंजिलिस में YouTuber मिस्टर बीस्ट के एक प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए बुलाया गया है.

लुक आउट सर्कुलर रद्द करने की मांग

उनके वकील निरंजन मुंदारगी और केरल मेहता ने अदालत में कहा कि एक्ट्रेस केवल 22 से 27 अक्टूबर 2025 के बीच पांच दिन के लिए यात्रा करना चाहती हैं.
उनका बेटा इस यात्रा में साथ रहेगा, जबकि उनकी मां और बेटी मुंबई में ही रहेंगे. वकीलों ने यह भी बताया कि शिल्पा के खिलाफ किसी भी दूसरे आपराधिक मामले में कोई आरोप नहीं है, और वह सिर्फ अपने पेशेवर काम के सिलसिले में यात्रा करना चाहती हैं.

शिकायतकर्ता पक्ष का विरोध

शिकायतकर्ता के वकीलों यूसुफ इकबाल और जैन श्रॉफ ने इस आवेदन का कड़ा विरोध किया. उन्होंने अदालत को बताया कि शिल्पा शेट्टी ने इन्हीं तारीखों के लिए पहले कोलंबो जाने की अनुमति मांगी थी, और अब वे लॉस एंजिलिस जाने का हवाला दे रही हैं. वकीलों ने सवाल उठाया कि अगर यह वाकई काम से जुड़ी यात्रा है, तो उससे संबंधित कोई औपचारिक कॉण्ट्रैक्ट अदालत में क्यों पेश नहीं किया गया.

इस पर शिल्पा के वकील ने कहा कि, 'जब तक अदालत की अनुमति नहीं मिलती, तब तक किसी समझौते पर हस्ताक्षर करना संभव नहीं है.' सुनवाई के दौरान अदालत ने शिल्पा की याचिका पर कई बिंदुओं पर सवाल उठाए. इसी बीच मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर ने कहा, 'अगर आप निर्दोष हैं और आपके पास जानकारी है, तो आप आरोपी नंबर 1 के खिलाफ सरकारी गवाह क्यों नहीं बन जातीं?'

अदालत के इस सुझाव पर शिल्पा की ओर से कोई तत्काल जवाब नहीं दिया गया. हालांकि, उनके वकीलों ने आग्रह किया कि अदालत उन्हें केवल अस्थायी रूप से विदेश जाने की अनुमति दे, क्योंकि यह उनके पेशेवर करियर से जुड़ा मामला है.