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सलमान खान को 'काला हिरण' फिल्म केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, टीजर हटाने का आदेश

सलमान खान को 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' फिल्म के विवाद में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दे दिया है.

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Edited By: Antima Pal
सलमान खान को 'काला हिरण' फिल्म केस में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, टीजर हटाने का आदेश
Courtesy: X

HC Orders Kala Hiran Teaser Removal: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को 'काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी' फिल्म के विवाद में बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म के टीजर को सोशल मीडिया से हटाने का आदेश दे दिया है. कोर्ट ने X और यूट्यूब पर मौजूद टीजर के लिंक्स हटाने के निर्देश जारी किए हैं.

सलमान को 'काला हिरण' फिल्म केस में HC से बड़ी राहत

यह फैसला सलमान खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया. कोर्ट ने फिल्म के प्रोड्यूसर अमित जानी को खासी फटकार लगाई. जज ने अमित जानी के वकील से साफ कहा- 'आप लगता है कानून से ऊपर समझते हैं. रोज-रोज स्थिति और खराब होती जा रही है. आप यह एक आम नागरिक के साथ भी नहीं कर सकते.'

'सलमान के खिलाफ भड़काने की कोशिश'

सलमान खान के वकील ने कोर्ट को बताया कि टीजर में 'दबंग' और 'सिकंदर' जैसी फिल्मों के रेफरेंस दिए गए हैं, जो जानबूझकर सलमान को निशाना बनाते हैं. उन्होंने कहा कि चार मामलों में से तीन में तो सलमान बरी हो चुके हैं और चौथे मामले में सजा पर स्टे है. फिर भी टीजर के जरिए पूरी कम्युनिटी को सलमान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है.

दूसरी तरफ प्रोड्यूसर अमित जानी के वकील ने दलील दी कि यह सिर्फ एक टीजर है. इसमें सलमान खान का नाम नहीं लिया गया है और ना ही कोई डीपफेक या AI जनरेटेड वीडियो इस्तेमाल किया गया है. वकील ने कहा- 'घटनाओं या पब्लिक परफॉर्मेंस पर कोई कॉपीराइट नहीं होता.' टीजर 17 जुलाई को रिलीज किया गया था, जिसमें सलमान खान की स्टाइल और फिल्मों के कई संकेत दिए गए थे. सलमान के फैंस और लीगल टीम को यह टीजर आपत्तिजनक लगा, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया.