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India Daily

सिंगर सोनू निगम को कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, बेंगलुरू कॉन्सर्ट विवाद में FIR दर्ज करने की दी थी याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोनू निगम को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि सिंगर पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. आपको बता दें कि सोनू निगम पर कन्नड़ समुदाय का अपमान करने का आरोप है.

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Edited By: Garima Singh
No punitive action
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Sonu Nigam FIR: कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोनू निगम को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने कहा है कि सिंगर पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए. आपको बता दें कि सोनू निगम पर कन्नड़ समुदाय का अपमान करने का आरोप है.

 उन्होंने एक शो के दौरान गुस्से में आकर कन्नड़ समुदाय के लोगों को ऐसी बात कही थी कि उनके खिलाफ बेंगलुरु में FIR दर्ज करवाई गई थी. सोनू निगम ने इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है.

क्या था पूरा मामला?

मामला बेंगलुरु में सोनू निगम के एक म्यूजिक कंसर्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक फैन की कन्नड़ गाने की डिमांड को सिंगर ने पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा था. जिसके बाद से ही पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। इसके बाद कन्नड़ समुदाय सिंगर से बुरी तरह नाराज हो गया और सोनू निगम के बॉयकॉट की तक की मांग उठने लगी.