अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर पर हुई गोलीबारी के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों पर दर्ज हुए केस में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) की धारा भी जोड़ दी है.
पुलिस ने अभी तक इस मामले में कथित हमलावर शूटर विक्की गुप्ता (24), सागर पाल (21), सोनू कुमार सुभाष चंदर बिश्नोई (37) और अनुज तपन (32) के साथ गिरफ्तार किया है. वहीं इस हमले की साजिश रचने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया है.
क्या है मकोका
महाराष्ट्र सरकार ने 1999 में मकोका (महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट) बनाया था. उस समय इसका मकसद संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड से जुड़े अपराधों पर लगाम लगाना था.
मकोका लगने के बाद आरोपियों की राह और ज्यादा मुश्किल हो जाती है. उन्हें आसानी से जमानत नहीं मिलती. पुलिश को चार्जशीट दाखिल करने के लिए 90 दिन के बजाय 180 दिन का समय मिलता है. इसके अलावा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपियों को 14 दिन के बजाय 30 दिन के लिए हिरासत में ले सकती है.
इसके अलावा डीसीपी रैंक के अधिकारी के सामने दिया गया बयान अब मजिस्ट्रेट के सामने दिया बयान माना जाएगा और कोर्ट में यह सबूत माना जाएगा.
फांसी तक की सजा का प्रावधान
किसी पर मकोका लगाने से पहले एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस की मंजूरी जरूरी है. मकोका उसी अपराधी के खिलाफ लगाया जा सकता है जब वह अपराधी 10 साल के दौरान कम से कम दो संगठित अपराधों में शामिल रहा हो. इस कानून के तहत न्यूनतम सजा 5 साल और अधिकतम सजा फांसी है.
सलमान खान के घर पर हुई थी फायरिंग
बता दें कि 14 अप्रैल को सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलीबारी हुई थी. इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली थी.