Jolly LLB 3: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अक्षय कुमार और अरशद वारसी की अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि फिल्म में न्यायाधीशों और न्यायपालिका का मजाक उड़ाया गया है, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है. हालांकि हाईकोर्ट ने इस दावे को सिरे से खारिज करते हुए फिल्म के पक्ष में फैसला सुनाया.
मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंकल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह कथित तौर पर न्यायिक प्रणाली का अपमान करती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हल्के-फुल्के अंदाज में जवाब दिया. बेंच ने मुस्कराते हुए कहा, 'हम शुरू से ही मजाक का सामना करते आए हैं. हमारी चिंता करने की जरूरत नहीं है.' कोर्ट ने स्पष्ट किया कि फिल्म पर रोक लगाने का कोई ठोस आधार नहीं है.
— Jolly Mishra - Asli Jolly from Kanpur (@akshaykumar) September 10, 2025
'जॉली एलएलबी' सीरीज अपनी कॉमेडी और सामाजिक मुद्दों पर आधारित कहानी के लिए जानी जाती है. यह फिल्म इसका तीसरा भाग है, जिसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म में दोनों वकीलों के किरदार में नजर आएंगे, जो पहले दो भागों की तरह ही मजेदार और रोचक कहानी पेश करेगी.
हाईकोर्ट के इस फैसले से फिल्म की टीम को राहत
इस सीरीज के पहले दो भाग दर्शकों के बीच खूब पसंद किए गए थे और तीसरे भाग से भी फैंस को बड़ी उम्मीदें हैं. हाईकोर्ट के इस फैसले से फिल्म की टीम को राहत मिली है. निर्माताओं ने पहले ही सेंसर बोर्ड की मंजूरी ले ली थी और अब कोर्ट का समर्थन मिलने के बाद फिल्म अपनी रिलीज की तैयारियों में तेजी ला सकती है. यह फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है.