Driving Licence New Rules: भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइवर लाइसेंस देने के प्रोसेस को आसान बना दिया है. इसके नियम बदल दिए गए हैं. इन नियमों के तहत, आवेदकों के पास अब यह ऑप्शन होगा कि वो प्राइवेट ड्राइविंग ट्रनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल पर अपना टेस्ट दे सकते हैं. अब उन्हें RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह नियम 1 जून से लागू होने जा रहा है।
इस तरह से सेंटर्स को टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट जारी करने का आधिकारिक दिया जाएगा. इससे लाइसेंस प्रोसेस पहले से बेहतर हो जाएगा. इससे RTO में हो रही दलाली, रिश्वत आदि में भी कमी आएगी और लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे.
प्राइवेट सेंटर या ड्राइविंग स्कूल के लिए नियम व शर्तें जारी:
क्या करना होगा: ड्राइवर आधिकारिक वेबसाइट (https://parivahan.gov.in/) के जरिए या फिर RTO जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का विकल्प चुन सकते हैं. इसकी फीस लाइसेंस टाइप पर निर्भर करती है. हालांकि, आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO जाना ही होगा और ड्राइविंग टेस्ट का अप्रूवल लेना होगा.
लाइसेंस फीस:
लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3): 150 रुपये
लर्नर लाइसेंस टेस्ट (या रिपीट टेस्ट): 50 रुपये
ड्राइविंग टेस्ट (या दोबारा टेस्ट): 300 रुपये
ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना: 200 रुपये
इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट: 1,000 रुपये
लाइसेंस में एक और व्हीकल कैटेगरी जोड़ना: 500 रुपये
इश्यू या रिन्यू करना: 5,000 रुपये
डुप्लीकेट लाइसेंस 5,000 रुपये