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DL बनवाने के लिए रिश्वत का झंझट खत्म, बिना RTO जाए ही बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस

Driving Licence New Rules: अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके बदले हुए नियम हम आपको यहां बता रहे हैं जिसके तहत अब पहले से यह प्रोसेस काफी आसान हो गया है. 

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DL बनवाने के लिए रिश्वत का झंझट खत्म, बिना RTO जाए ही बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस

Driving Licence New Rules: भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइवर लाइसेंस देने के प्रोसेस को आसान बना दिया है. इसके नियम बदल दिए गए हैं. इन नियमों के तहत, आवेदकों के पास अब यह ऑप्शन होगा कि वो प्राइवेट ड्राइविंग ट्रनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल पर अपना टेस्ट दे सकते हैं. अब उन्हें RTO जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह नियम 1 जून से लागू होने जा रहा है। 

इस तरह से सेंटर्स को टेस्ट लेने और सर्टिफिकेट जारी करने का आधिकारिक दिया जाएगा. इससे लाइसेंस प्रोसेस पहले से बेहतर हो जाएगा. इससे RTO में हो रही दलाली, रिश्वत आदि में भी कमी आएगी और लोगों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. 

प्राइवेट सेंटर या ड्राइविंग स्कूल के लिए नियम व शर्तें जारी: 
अगर कोई ड्राइविंग स्कूल टू-व्हीलर की ट्रेनिंग दे रहा है तो उसके पास 1 एकड़ की जमीन और फोर-व्हीलर के लिए 2 एकड़ जमीन होनी चाहिए. अगर वो यहां पर टेस्ट लेना चाहते हैं तो टेस्ट लेने की सही व्यवस्था होनी बेहद जरूरी है. जो व्यक्ति आपको गाड़ी चलाना सिखा रहा है उसकी पढ़ाई हाईस्कूल तक होनी चाहिए और उसे कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. 

क्या करना होगा: ड्राइवर आधिकारिक वेबसाइट (https://parivahan.gov.in/) के जरिए या फिर RTO जाकर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का विकल्प चुन सकते हैं. इसकी फीस लाइसेंस टाइप पर निर्भर करती है. हालांकि, आपको एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO जाना ही होगा और ड्राइविंग टेस्ट का अप्रूवल लेना होगा. 

लाइसेंस फीस:

  • लर्नर लाइसेंस (फॉर्म 3): 150 रुपये

  • लर्नर लाइसेंस टेस्ट (या रिपीट टेस्ट): 50 रुपये

  • ड्राइविंग टेस्ट (या दोबारा टेस्ट): 300 रुपये

  • ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना: 200 रुपये

  • इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट: 1,000 रुपये

  • लाइसेंस में एक और व्हीकल कैटेगरी जोड़ना: 500 रुपये

  • इश्यू या रिन्यू करना: 5,000 रुपये

  • डुप्लीकेट लाइसेंस 5,000 रुपये