नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी लगातार गंभीर कैटेगरी में बनी हुई है. लोग काफी परेशान हो चुके हैं क्योंकि इससे लोगों की तबियत पर भी अच्छा खास असर पड़ रहा है. आंखों से पानी आना, सांस की दिक्कत होने जैसी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं. इसे देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) फेज III दिल्ली-एनसीआर में लागू कर दिया गया है.
इसके तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल व्हीकल्स पर टेम्पररी बैन लगा दिया गया है. यह फैसला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन ने लिया है, जिससे एयर क्वालिटी को बेहतर किया जा सके. बता दें कि आज सुबह तक दिल्ली का एक्यूआई 400 के पार पहुंच गया था.
CAQM के नए निर्देशों के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल लाइट मोटर व्हीकल्स की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित है. डीजल से चलने वाली इंटरसिटी बसों के साथ-साथ सभी AITP बसों और टेम्पो ट्रैवलर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है. केवल इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI डीजल इंटरसिटी बसों को ही अनुमति दी जाएगी. बता दें कि जो लोग शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए मॉडिफाइड व्हीकल्स को छूट दी गई है.
दिल्ली में रजिस्टर्ड बीएस-IV डीजल एमजीवी और एलसीवी को केवल तभी एंट्री दी जाएगी जब वो कोई जरूरी सामान लेकर आ रहे होंगे. जो गाड़ियां दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हैं, वो केवल जरूरी सामान की डिलीवरी के लिए ही शहर में एंट्री कर सकते हैं. इसके अलावा कुछ सामान लाने वाली गाड़ियों को बॉर्डर एंट्री प्वाइंट्स की तरफ डायवर्ट कर दिया जाएगा. साथ ही PUCC नॉर्म को भी सख्ती से लागू किया जाएगा.
व्हीकल्स के अलावा, GRAP III गैर-जरूरी कंस्ट्रक्शन और डिमॉलिशन एक्टिविटज, सीमेंट, रेत, फ्लाई ऐश जैसी धूल पैदा करने वाले सामान को लाने पर प्रतिबंध लगाता है. फेज III के दौरान गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में प्रतिबंधित वाहनों को बैन के बाद भी इस्तेमाल करने पर भारी जुर्माना लग सकता है. अधिकारियों ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है. साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके व्हीकल में वैध पीयूसी सर्टिफिकेट हों.