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छाती पर बनाया 'F***k the police', का टैटू, अब आई आफत

पुलिस के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाला टैटू बनाकर एक टैटू आर्टिस्ट कानूनी पचड़े में फंस गया. पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया. टैटू आर्टिस्ट ने पुलिस के खिलाफ अपमानजनक भाषा का टैटू बनाकर उसकी तस्वीर को इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था.

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छाती पर बनाया 'F***k the police', का टैटू, अब आई आफत
Courtesy: Social media

Bengaluru News: बेंगलुरु में एक टैटू आर्टिस्ट एक ग्राहक की छाती पर पुलिस के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने वाला टैटू बनाकर और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर मुश्किल में फंस गया. रितेश अघरिया (41) नाम का एक टैटू आर्टिस टैटू सूत्र के नाम से एक टैटू स्टूडियो चलाता है. पुलिस ने उस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ कब्बन पार्क पुलिसमें धारा 352 के तहत मामला दर्ज किया है.

क्लाइंट की छाती पर  'F***k the police' का टैटू

दरअसल, मामला ये था कि रितेश ने अपने एक क्लाइंट की छाती पर  'F***k the police' का टैटू बनाया था और उन्होंने उस टैटू की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दी थी.

पुलिस ने दर्ज किया केस

उनकी इस तस्वीर पर सब इंस्पेक्टर और कब्बन पार्क पुलिस थाने के इंचार्ज चेतन एस जी की नजर पड़ गई और उन्होंने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. अधिकारी ने अपनी शिकायत में कहा, 'संदेश दर्शाता है कि  पुलिस के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए.'

चेतावनी देकर छोड़ा गया शख्स

शिकायत के आधार पर टैटू आर्टिस्ट को नोटिस जारी किया गया, हालांकि बाद में उसे इस तरह का अपराध दोबारा न करने की चेतावनी देते हुए छोड़ दिया गया.

दो से पांच साल की कैद का प्रावधान

यदि कोई व्यक्ति शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करने का दोषी पाया जाता है तो BNS की धारा 352 में दो से पांच साल की कैद का प्रावधान है. हालांकि टैटू आर्टिस्ट ने अपनी सफाई में कहा कि उसने टैटू एक विदेशी नागरिक की छाती पर बनाया था.