नई दिल्लीः UPI के माध्यम से पेमेंट करना अब बड़ा ही सामान्य हो गया है. ऐसे में आपके द्वारा कई बार गलती होने की गुंजाइश भी बनी रहती है. कई बार देखा गया है लोग जल्दबाजी में किसी और अकांउट पर पेमेंट कर देते हैं और फिर परेशान होते हैं. अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने गलत पेमेंट होने पर समय रहते शिकायत दर्ज कराकर अपना पैसा वापस पा सकते हैं.
तुरंत करें शिकायत
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के मुताबिक अगर आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है. आपकी ओर से शिकायत करने के बाद 2 कामकाजी दिनों या 48 घंटों के अंदर आपका पैसा वापस मिल सकता है. इन प्रोसेस को फॉलो कर आप पूरा पैसा वापस पा सकते हैं.
प्रमुख पेमेंट प्लेटफटर्म के कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर
- फोन-पे हेल्पलाइन नंबर-1800-419-0157
- गूगल-पे हेल्पलाइन नंबर- 080-68727374 / 022-68727374
- Paytm हेल्पलाइन नंबर- 0120-4456-456
- BHIM हेल्पलाइन नंबर- 18001201740, 022- 45414740
इन स्टेप्स को करें फॉलो
- सबसे पहले आप उस प्लेटफॉर्म के कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर पर फोन करें.
- इसके बाद पेमेंट से जुड़ी सारी जानकारी PPBL, नंबर (जिस पर आपने गलत पेमेंट कर दिया है।) भर कर आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज करें
- यदि बैंक तय समय के अंदर आपके रिफंड प्रोसेस को पूरा नहीं करता है. इस स्थिति में आप अपनी शिकायत लोकपाल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं.
- कंप्लेंट प्रोसेस पूरी होने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स को वेरिफाई किया जाएगा. इसके बाद 2 से 3 दिनों के भीतर आपका पैसा वापस मिल जाएगा.
अपनाएं यह विकल्प भी
आपका पैसा यदि गलत अकाउंट में चला गया है तो आप सभी ऊपर बताए गए प्रोसेस के अलावा उस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करें जिस पर आपने गलत पेमेंट किया है. आप उस शख्स से पैसा वापस करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं.
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