Tax Free Income: 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा. 1 अप्रैल से फिर नया वित्त वर्ष चालू हो जाएगा. ऐसे में नए वित्त वर्ष से पहले पुराने वित्त वर्ष में कमाई गई इनकम पर टैक्स देना होता है. लेकिन कुछ ऐसी भी इनकम होती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता. अगर आप इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार की इनकम पर टैक्स नहीं लगता.
अगर आप एक नौकरीपेशा हैं तो आपका ईपीएफ अकाउंट होगा. पीएफ अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता. सेक्शन 80 के तहत इसमें लोगों को छूट मिलती है. लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में इम्प्लॉयर की ओर से जमा की गई राशि आपकी बेसिक सैलरी 12 फीसदी से अधिक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन अगर राशि बेसिक सैलरी के 12 फीसदी से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा.
शादी में रिश्तेदारों और दोस्तों की ओर से मिले महंगे गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता. हालांकि, गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
अगर आपने कोई जीवन बीमा किया है तो उस पर मिलने वाली रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता अगर सालाना प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10 फीसदी से अधिक न हुई तो.
अगर आपने रिटायरमेंट से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया है तो उस दौरान मिलने वाली 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है.
अगर आपको अपने माता-पिता से कोई संपत्ति विरासत के रूप में मिली है तो उस पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन उस संपत्ति से भविष्य में कमाई गई इनकम पर आपको टैक्स देना होगा.
अगर आप एक किसान है तो आप टैक्स के दायरे से बाहर हैं. क्योंकि कृषि गतिविधियों से होने वाली कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगता.