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Tax Free Income: इस तरह से कमाए गए पैसे पर नहीं लगता टैक्स, करनी है बचत तो रिटर्न भरने से पहले जान लें जरूरी बात 

Tax Free Income: बहुत सी ऐसी इनकम होती है जो टैक्स फ्री होती हैं लेकिन लोगों को इनके बारे में पता नहीं होता. आज हम आपको टैक्स फ्री इनकम के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार की इनकम पर टैक्स नहीं लगता. 

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Tax Free Income

Tax Free Income: 31 मार्च को चालू वित्त वर्ष खत्म हो जाएगा. 1 अप्रैल से फिर नया वित्त वर्ष चालू हो जाएगा. ऐसे में नए वित्त वर्ष से पहले पुराने वित्त वर्ष में कमाई गई इनकम पर टैक्स देना होता है. लेकिन कुछ ऐसी भी इनकम होती हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता. अगर आप इनकम टैक्स भरने जा रहे हैं तो उससे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार की इनकम पर टैक्स नहीं लगता.

2022-23 के वित्त वर्ष की बात करें तो लगभग 7.4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स भरा था. इस साल ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है. आइए जानते हैं कि किस प्रकार की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता.

EPF के पैसे पर नहीं लगता टैक्स

अगर आप एक नौकरीपेशा हैं तो आपका ईपीएफ अकाउंट होगा. पीएफ अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता. सेक्शन 80 के तहत इसमें लोगों को छूट मिलती है. लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में इम्प्लॉयर की ओर से जमा की गई राशि आपकी बेसिक सैलरी 12 फीसदी से अधिक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. लेकिन अगर राशि बेसिक सैलरी के 12 फीसदी से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा.

शादी में मिले महंगे गिफ्ट पर भी नहीं लगता टैक्स

शादी में रिश्तेदारों और दोस्तों की ओर से मिले महंगे गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता. हालांकि, गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

जीवन बीमा के क्लेम की राशि पर नहीं लगता टैक्स

अगर आपने कोई जीवन बीमा किया है तो उस पर मिलने वाली रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता अगर सालाना प्रीमियम सम अश्योर्ड के 10 फीसदी से अधिक न हुई तो.  

टैक्स फ्री होती है VRS में मिली इनकम

अगर आपने रिटायरमेंट से पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लिया है तो उस दौरान मिलने वाली 5 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री होती है.

वसीयत की संपत्ति पर नहीं लगता टैक्स

अगर आपको अपने माता-पिता से कोई संपत्ति विरासत के रूप में मिली है तो उस पर टैक्स नहीं लगता. लेकिन उस संपत्ति से भविष्य में कमाई गई इनकम पर आपको टैक्स देना होगा.

कृषि इनकम पर नहीं लगता टैक्स

अगर आप एक किसान है तो आप टैक्स के दायरे से बाहर हैं. क्योंकि कृषि गतिविधियों से होने वाली कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगता.