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Twitter से होने वाली कमाई पर देना होगा टैक्स, जानिए कितना प्रतिशत GST भरना होगा

Tax On Twitter Earning: ट्विटर के जरिए की जाने वाली कमाई पर यूजर्स को जीएसटी देना अनिवार्य होगा. इस प्लेटफार्म के माध्यम से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत कमाई करने वाले सभी यूजर्स को अब 18 फीसदी का जीएसटी देना अनिवार्य होगा.

Purushottam Kumar
Edited By: Purushottam Kumar
Twitter से होने वाली कमाई पर देना होगा टैक्स, जानिए कितना प्रतिशत GST भरना होगा

नई दिल्ली: एलन मस्क द्वारा ट्विटर के खरीदे जाने के बाद इस प्लेटफार्म में बदलाव का दौर जारी है. यहां तक की अब इसे एक्स के नाम से जाने जाना लगा है. और अब खबर यह है कि इस प्लेटफार्म के जरिए की जाने वाली कमाई पर यूजर्स को जीएसटी देना अनिवार्य होगा. इस प्लेटफार्म के माध्यम से ऐड रेवेन्यू शेयरिंग स्कीम के तहत कमाई करने वाले सभी यूजर्स को अब 18 फीसदी का जीएसटी देना अनिवार्य होगा.

एक्स की कमाई टैक्सेबल होगी
एक्स प्लेटफार्म से कमाई होने के बाद हाल में ही यूजर्स ने एलन मस्क का आभार जताया है. हालांकि अब खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई करता है तो इसके लिए उसे टैक्स चुकाना होता है. इसी कड़ी में अब एक्स से होने वाली कमाई भी टैक्सेबल मानी जाएगी.

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जानिए कैसे होगी कमाई
एक्स की ओर से प्रीमियम ग्राहकों या वेरिफाइड यूजर्स के लिए ऐड रेवेन्यू स्कीम की शुरुआत की गई थी. इस स्कीम के तहत जिन लोगों के एक्स अकाउंट में बीते तीन महीने के पोस्ट पर 15 मिलियन ऑर्गेनिक रीच और कम से कम 500 फॉलोअर्स गेन किए हैं वैसे यूजर्स इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं.

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