menu-icon
India Daily

PPF Account For Children: कैसे खोला जाता है बच्चों का PPF अकाउंट, क्या मिलते हैं फायदे और कब निकाल सकते हैं पैसा

PPF Account For Children: बच्चों का PPF अकाउंट भी खुलवाया जा सकता है. इसमें निवेश माता-पिता या अभिभावक कर सकते हैं और बच्चे के 18 साल की उम्र तक अकाउंट अभिभावक द्वारा रेगुलेट किया जाता है. इस लेख में जानें बच्चों के PPF अकाउंट के नियम, निवेश सीमा और डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी.

auth-image
Edited By: Babli Rautela
PPF Account For Children
Courtesy: X

PPF Account For Children: PPF (Public Provident Fund) एक लोकप्रिय बचत और निवेश योजना है, जिसमें सुरक्षित तरीके से अच्छा रिटर्न मिलता है. बच्चों के लिए PPF में निवेश के कुछ खास नियम होते हैं. जिसमें PPF अकाउंट सिर्फ नाबालिग बच्चों के लिए माता-पिता या अभिभावक खोल सकते हैं. एक ही अभिभावक बच्चे का अकाउंट खोल सकता है और उसे रेगुलेट कर सकता है. बच्चे के 18 साल पूरे होने पर वह खुद अपने PPF अकाउंट का संचालन कर सकता है. इसके अलावा सालाना अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है. बाकी नियम व ब्याज की दरें सामान्य PPF अकाउंट जैसी ही होती हैं. इन तरीकों से आसानी से 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है.

कैसे खोलें बच्चों का PPF अकाउंट?

बच्चों का PPF अकाउंट खोलना बहुत आसान है. इसके लिए आप किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस जा सकते हैं.
स्टेप्स इस प्रकार हैं:

1. बैंक या पोस्ट ऑफिस में PPF अकाउंट फॉर्म भरें.
2. आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म जमा करें.
3. न्यूनतम राशि 500 रुपये जमा करें.
4. अकाउंट खुल जाने के बाद आप नियमित निवेश शुरू कर सकते हैं.

बच्चों के PPF अकाउंट के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

बच्चों का PPF अकाउंट खोलने के लिए निम्न डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं:

बच्चे के लिए:

  • आधार कार्ड
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

अभिभावक के लिए:

  • आधार कार्ड
  • KYC से संबंधित डॉक्यूमेंट
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इन डॉक्यूमेंट्स के साथ अकाउंट खोलना बहुत सरल और सुरक्षित है.

क्यों है बच्चों का PPF अकाउंट फायदेमंद?

  • सुरक्षित निवेश: PPF में निवेश सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित रहता है.
  • लंबी अवधि का लाभ: बच्चों के अकाउंट में लंबी अवधि तक निवेश करने से ज्यादा ब्याज मिल सकता है.
  • टैक्स लाभ: PPF में निवेश Section 80C के तहत टैक्स बचत में आता है.
  • फाइनेंशियल सिक्योरिटी: बच्चे की आगे की पढ़ाई या भविष्य की जरूरतों के लिए यह एक सुरक्षित विकल्प है.