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पैन कार्ड-आधार नहीं हैं लिंक तो बुरी तरह हो सकती है परेशानी, कैसे चेक करें स्टेटस और अगर अभी तक नहीं है तो क्या करें

आयकर विभाग ने 31 दिसंबर 2025 तक पैन और आधार लिंक करने की चेतावनी दी है. तय समय तक लिंक नहीं होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा और 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.

Km Jaya
Edited By: Km Jaya
पैन कार्ड-आधार नहीं हैं लिंक तो बुरी तरह हो सकती है परेशानी, कैसे चेक करें स्टेटस और अगर अभी तक नहीं है तो क्या करें
Courtesy: Pinterest

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर पैन और आधार को लिंक करने की अनिवार्य समय सीमा को लेकर अलर्ट किया है. विभाग ने साफ किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. तय तारीख तक लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसका उपयोग किसी भी वित्तीय या कर से जुड़े काम में नहीं किया जा सकेगा.

आयकर विभाग के अनुसार, जिन पैन कार्ड धारकों ने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 1000 रुपये का लेट शुल्क देना होगा. इसके बाद ही पैन और आधार को लिंक किया जा सकेगा. विभाग का कहना है कि बिना लिंक किए पैन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, बैंक से जुड़े बड़े लेनदेन करना या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना संभव नहीं होगा.

क्या है लिंक करने की प्रक्रिया?

पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो. करदाता आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर प्रोफाइल सेक्शन में जाकर लिंक आधार विकल्प चुन सकते हैं. इसके बाद पैन और आधार की जानकारी भरकर ई-पे टैक्स के जरिए शुल्क का भुगतान करना होता है. भुगतान के बाद लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

कैसे करें जांच?

अगर किसी व्यक्ति को यह जांचना है कि उसका पैन पहले से आधार से लिंक है या नहीं, तो इसके लिए भी ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है. लिंक आधार स्टेटस विकल्प पर जाकर पैन और आधार नंबर डालते ही स्क्रीन पर स्थिति दिखाई देती है.

कई मामलों में पैन और आधार के विवरण में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी मेल न खाने की समस्या सामने आती है. ऐसे में करदाता UIDAI पोर्टल पर जाकर आधार की जानकारी सही कर सकते हैं या फिर NSDL और UTIITSL के जरिए पैन विवरण अपडेट कर सकते हैं. जरूरत पड़ने पर अधिकृत केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन का विकल्प भी मौजूद है.

आयकर विभाग ने क्या बताया?

आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए जारी किए गए नए पैन कार्ड धारकों को 1000 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा. वे बिना शुल्क के पैन और आधार लिंक कर सकते हैं.

विभाग ने सभी योग्य पैन धारकों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें. समय रहते पैन और आधार को लिंक कर लेने से जुर्माने और पैन के निष्क्रिय होने जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है.