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दो पैन कार्ड रखना पड़ेगा भारी, एक को कर दें सरेंडर; वरना हो जाएगी जेल!

अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो यह आपके लिए परेशानी का कारण हो सकता है. एक्स्ट्रा पैन कार्ड को कैसे सरेंडर कर सकते हैं, चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस.

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Edited By: Shilpa Srivastava
Pan Card India Daily Live
Courtesy: Pinterest

नई दिल्ली: पैन कार्ड के साथ की गई एक गलती आपके लिए काफी मुश्किल भरी हो सकती है. यह गलती है दो पैन रखने की. आपको बता दें कि पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक यूनिक 10 अंकों का अल्फान्यूमेरिक पहचान पत्र है. हर व्यक्ति के पास केवल एख ही पैन नंबर होना चाहिए. अगर किसी के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड होता है तो यह गैरकानूनी माना जाता है. 

दो पैन कार्ड होने से लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इससे लोगों को कई दिक्कतें आ सकती हैं. यहां हम आपको दो पैन कार्ड होने से क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं और एक पैन कार्ड को कैसे सरेंडर कर सकते हैं, ये बताएंगे.

दो पैन कार्ड होने पर क्या होती हैं दिक्कतें?

अगर किसी के पास दो पैन कार्ड पाए जाते हैं, तो यह गैरकानूनी माना जाता है. धारा 272B के तहत यह दंडनीय अपराध और गैरकानूनी माना जाता है. ऐसा करने पर लोगों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसे लेकर सजा का भी प्रावधान है. अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपके दो पैन कार्ड होते हैं, तो अकाउंट फ्रीज हो सकता है. इससे आईटीआर भी नहीं फाइल किया जा सकता है. 

दो पैन कार्ड होने से टैक्स चोरी या फर्जी लेनदेन जैसी परेशानियां आती हैं. इससे आधार-पैन लिंकिंग में भी दिक्कत आ सकती है. कई बार लोग फर्जीवाड़े के लिए भी ऐसा करते हैं. ऐसा करने पर जेल भी जाना पड़ सकता है. अब जानते हैं कि अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आप उसे कैसे सरेंडर कर सकते हैं. 

एक्स्ट्रा पैन कार्ड कैसे करें सरेंडर?

किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी कारण से एक से ज्यादा पैन कार्ड नहीं होने चाहिए. आयकर अधिनियम के तहत, एक से ज्यादा पैन रखने पर 10,000 रुपये का जुर्माना है. इसलिए, अगर आपके पास दो पैन हैं, तो आपको अतिरिक्त पैन सरेंडर के लिए आवेदन करना चाहिए. आप पैन सरेंडर के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

  • एनएसडीएल वेबसाइट पर मौजूदा Changes or Correction in existing PAN data/ Reprint of PAN Card एप्लीकेशन भरें और सबमिट करें. 

  • कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर पैन कार्ड करेक्शन फॉर्म के सामने दिए गए चेक बॉक्स को चुनें. साथ ही उस पैन को सेलेक्ट करें, जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं. 

  • जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. फीस पेमेंट करें और फॉर्म जमा करें.

  • पेमेंट होने के बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी.