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Gratuity: कर्मचारियों को सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, बढ़ाई ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट, जानें नौकरी छोड़ने पर कितना पैसा मिलेगा?

Gratuity: कर्मचारियों के हित में सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बीते 9 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट को बढ़ा दिया है. टैक्स फ्री रकम को बढ़ाने से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा.

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Edited By: India Daily Live
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Gratuity: ग्रेच्युटी को लेकर केंद्रीय कैबिनेट ने बीते 9 मार्च को बड़ा फैसला लिया था. इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा. दरअसल, सरकार ने ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट में इजाफा कर दिया है. अभी तक ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट 20 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी अगर आपका ग्रेच्युटी 25 लाख रुपये बन रही है तो उस पर एक भी रुपये का टैक्स नहीं लगेगा. इससे पहले सरकार ने 2019 में बदलाव किया था. 

ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के तहत अगर किसी भी संस्थान में पिछले 12 महीनों में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों ने काम किया है तो वो कंपनी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट के अंडर मानी जाएगी. एक बार इस एक्ट में आने के बाद कोई कंपनी इससे बाहर नहीं जा सकती. बाद में चाहे उस कंपनी में 10 से कम कर्मचारी क्यों न हो जाएं. 

सरकार ने ग्रेच्युटी की टैक्स फ्री लिमिट तो बढ़ा दी है लेकिन सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी ग्रेच्युटी कितनी बनी है. आज हम आपको यह बताएंगे कि आप अपनी ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. 

क्या है ग्रेच्युटी? (What is Gratuity)

भारत सरकार 1972 में पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लाई थी. इस एक्ट के तहत जिस कंपनी में 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं और कोई कर्मचारी उस कंपनी में कम से कम 5 साल या उससे अधिक अवधि तक काम करता है तो कंपनी (Employer) को कर्मचारी की आखिरी सैलरी में 15/26 से गुणा और 5 साल या उससे ऊपर जितने साल काम किया है उससे गुणा करने के बाद जो पैसा निकले उसे देना होगा.

उदाहरण से समझें कैसे निकाले ग्रेच्युटी  

आइए उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ग्रेच्युटी कैसे निकाली जाती है. मान लीजिए रमेश ने ABC नाम की कंपनी में 8 साल काम किया. उसकी आखिरी सैलरी 30 हजार रुपये थी तो उसकी ग्रेच्युटी = 30000*15/26*8 होगी. जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1,38,461 रुपये ग्रेच्युटी बनेगी.