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EPFO Profile Update: EPFO अकाउंट में कितनी बार कर सकते हैं बदलाव, जान लें नियम?

EPFO: अगर आप अपने पीएफ खाते में किसी भी तरह के डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो खाताधारकों को एक बार में केवल पांच डिटेल्स को ही एक साथ बदलने की सुविधा है. इससे ज्यादा बार आप बदलाव करना चाहते है तो इसके लिए ज्वाइंट डक्लेशन की जरूरत पड़ती है.

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Edited By: India Daily Live
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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए यह बेहद ही अहम जानकारी सामने आई है. अगर ईपीएफओ खाता में आप अपना नाम और प्रोफाइल में हुई गलतियों को सुधारना चाहते है तो आपके लिए एक मौका आया है. 

11 मार्च 2024 को ईपीएफओ की ओर से जारी एसओपी संशोधन अधिसूचना के अनुसार अपने माता-पिता का नाम बदलने के लिए आवेदन करते समय सदस्य  पिता/माता के नाम वाला आधार कार्ड, एक पैन कार्ड, पिता/माता के नाम वाली 10वीं या 12वीं की मार्कशीट और ड्राइवर का लाइसेंस जमा कर सकते हैं.

पांच से अधिक बार बदलाव के लिए ज्वाइंट डक्लेशन की जरूरत 

गलत वर्तनी वाले नाम, गलत जन्मतिथि, या गलत ज्वाइनिंग डेट जैसी गलतियों की वजह से पीएफ भुगतान में देरी होती है. ऐसे में ईपीएफ सदस्य अपनी प्रोफाइल में संशोधन या परिवर्तन कर सकते है लेकिन इसकी सीमाएं हैं. एक सदस्य नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान ग्यारह मानदंडों में से पांच तक बदलाव का कर सकते है. पीएफ खाते में पांच से अधिक किसी तरह का बदलाव करने के लिए ज्वाइंट डक्लेशन (जेडी) की आवश्यकता पड़ती है. इसके बाद इस बदलाव से पहले ईपीएफओ डिटेल्स को चेक करके आगे के प्रोसेस को बढ़ाया जाता है.

इस साल 11 मार्च को जारी जेडी प्रसंस्करण के लिए एसओपी के अनुसार यदि परिवर्तन पांच से अधिक मापदंडों में हैं तो मामले की ओआईसी द्वारा पूरी तरह से जांच की जाएगी और कारणों को विधिवत दर्ज करने के बाद ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई की जाएगी.