नई दिल्ली: सरकार ने आधार-पैन को लिंक कराने के लिए 30 जून की तारीख तय की थी. जिन लोगों ने इस तारीख तक अपने पैन को लिंक नहीं कराया है उनका पैन कार्ड अब बेकार हो गया है. ऐसे लोगों के पास उपलब्ध पान कार्ड का कोई मूल्य नहीं रह गया है. पैन कार्ड इनएक्टिव होने के बाद अब आप उन सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे जिसके लिए पैन कार्ड का एक्टिव होना अनिवाार्य होता है.
आयकर रिटर्न दाखिल नहीं पाएंगे
अगर आपने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब इस स्थिति में आप अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे. अपना आयकर दाखििल करने के लिए आपके पैन कार्ड का एक्टिव होना अनिवार्य है. अब ऐसे में सवाल है कि अगर आप फिर से अपने पैन कार्ड को एक्टिव कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा. तो आइए जानते हैं कि आप अपने पैन कार्ड को एक्टिव कैसे करा सकते हैं.
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पेनल्टी देकर एक्टीवेट करा सकते हैं
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस द्वारा 20 मार्च को जारी एक नोटिफिकेशन में पैन कार्ड को एक्टिव करने की जानकारी दी गई है. नोटिफिकेशन के अनुसार पैन कार्ड को फिर से एक्टिवेट कराने के लिए एक हजार रुपए की पेनल्टी देनी होगी. जिसके बाद महज 30 दिनों में आपका पैन कार्ड एक बार फिर एक्टिव हो जाएगा.
पैन कार्ड को कैसे एक्टिवेट कराएं
पैन कार्ड को एक्टिवेट कराने के लिए आपको इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने अकाउंट में सबसे पहले लॉग-इन करने होगा. लॉग-इन करने के बाद आपको प्रोफाइल सेक्शन में जाकर 'Link PAN with Aadhaar' पर क्लिक करना होगा. इसके बाद वहां मांगी गई जानकारियां को दर्ज करना होगा. जरूरी जानकारियों को दर्ज करने के बाद आपको एक हजार रुपए की पेनल्टी भरनी होगी. ये पेनल्टी पेमेंट 'Other Payments' के रूप में जाएगा.
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