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शादी के लिए अब 5 बार निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें EPFO के नए नियम और ऑनलाइन क्लेम की पूरी प्रक्रिया

ईपीएफओ के नए नियमों के तहत पात्र कर्मचारी शादी के लिए अधिकतम पांच बार पीएफ एडवांस निकाल सकते हैं. अपनी, बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए पीएफ बैलेंस का 75 प्रतिशत तक निकाला जा सकता है.

Km Jaya
Edited By: Km Jaya
शादी के लिए अब 5 बार निकाल सकेंगे PF का पैसा, जानें EPFO के नए नियम और ऑनलाइन क्लेम की पूरी प्रक्रिया
Courtesy: Chatgpt

नई दिल्ली: शादी का खर्च हर परिवार के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ हो सकता है. ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को बड़ी राहत दी है. अब पात्र कर्मचारी शादी के खर्च के लिए अपने पीएफ खाते से एक या दो बार नहीं, बल्कि अधिकतम पांच बार तक एडवांस राशि निकाल सकते हैं. इस बदलाव का उद्देश्य जरूरत के समय कर्मचारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है. हालांकि निकासी ईपीएफओ के निर्धारित नियमों और पात्रता के अनुसार ही की जा सकेगी.

ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यह सुविधा केवल अपनी शादी तक सीमित नहीं है. कर्मचारी अपनी शादी के अलावा बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी के लिए भी पीएफ खाते से एडवांस राशि निकाल सकते हैं. इससे परिवार के महत्वपूर्ण अवसरों पर आर्थिक सहायता मिल सकती है और कर्मचारियों को तत्काल धन की व्यवस्था करने में आसानी होती है.

कितना निकाल सकते हैं एडवांस?

शादी के लिए पीएफ खाते में उपलब्ध राशि का अधिकतम 75 प्रतिशत तक एडवांस निकाला जा सकता है. यानी खाते में कम से कम 25 प्रतिशत राशि बनी रहनी चाहिए. निकाली जाने वाली रकम कर्मचारी के पीएफ बैलेंस और ईपीएफओ के नियमों के आधार पर तय होती है. इसलिए सभी कर्मचारियों को समान राशि नहीं मिलेगी.

नियमों में क्या हुआ है बदलाव?

ईपीएफओ ने पात्रता नियमों में भी बदलाव किया है. अब कर्मचारी केवल एक वर्ष की नौकरी पूरी करने के बाद भी शादी के लिए पीएफ एडवांस का लाभ ले सकते हैं. इससे पहले इस सुविधा के लिए अधिक समय तक सेवा पूरी करने की शर्त थी. नए नियम से नौकरी शुरू करने वाले कर्मचारियों को भी समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी.

क्या है प्रॉसेस?

अगर आपका यूएएन सक्रिय है और आधार, पैन तथा बैंक खाते की केवाईसी पूरी हो चुकी है, तो ऑनलाइन आवेदन करना बेहद आसान है. इसके लिए ईपीएफओ के सदस्य पोर्टल पर यूएएन और पासवर्ड से लॉगिन करें. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस में जाकर क्लेम विकल्प चुनें. बैंक खाते का सत्यापन करने के बाद ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया में फॉर्म 31 का चयन करें. फिर उद्देश्य में शादी का विकल्प चुनकर आवश्यक राशि दर्ज करें और आवेदन जमा कर दें.

कैसे करें ऑनलाइन क्लेम?

ऑनलाइन क्लेम के लिए सक्रिय यूएएन, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर, आधार, पैन, बैंक केवाईसी, बैंक खाते की जानकारी और जरूरत पड़ने पर शादी का निमंत्रण पत्र जैसे दस्तावेज तैयार रखने चाहिए. यदि केवाईसी पहले से पूरी है तो क्लेम प्रक्रिया और तेज हो जाती है.

हालांकि वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पीएफ का पैसा केवल वास्तविक आवश्यकता होने पर ही निकालना चाहिए. यह राशि मुख्य रूप से रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा के लिए जमा होती है. शादी के लिए निकाली गई रकम आपके भविष्य के रिटायरमेंट फंड को कम कर सकती है. इसलिए पीएफ एडवांस लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और अन्य विकल्पों का भी मूल्यांकन करना जरूरी है.