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India Daily

पंजाब में गोमांस की तस्करी का भंडाफोड़, ढाबे के पीछे बने गोदाम से 29 क्विंटल गौमांस बरामद; 8 गिरफ्तार

पंजाब के फगवाड़ा में ज्योति ढाबा के पीछे बने गोदाम से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापा मारकर 29 क्विंटल 32 किलो गौमांस बरामद किया है. इस मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक नाबालिग सहित बंगाल, यूपी और पंजाब के आरोपी शामिल हैं.

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Edited By: Princy Sharma
Phagwara News
Courtesy: Pinterest

Phagwara News: पंजाब के फगवाड़ा में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. फगवाड़ा-गोराया हाईवे पर स्थित एक मशहूर ढाबा 'ज्योति ढाबा' से पुलिस ने भारी मात्रा में गौमांस बरामद किया है. जानकारी के अनुसार, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जब ढाबे के पीछे बने गोदाम और पैकिंग प्लांट पर छापा मारा, तो वहां से 29 क्विंटल 32 किलो गौमांस बरामद हुआ.

पुलिस ने इस छापेमारी के दौरान 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लोग शामिल हैं. इन आरोपियों में एक नाबालिग भी है. पकड़े गए लोगों के नाम मुख्तयार आलम, आजाद, जाकिर हुसैन, रिहाना आलम, मिंजर अली (सभी पश्चिम बंगाल से), अरशद (उत्तर प्रदेश से) और मदन शाह (गोराया, पंजाब) बताए जा रहे हैं.

पूरे रैकेट का भंडाफोड़ 

गौर करने वाली बात यह है कि इस ढाबे के पीछे एक बड़ा फ्रीजर और पैकिंग प्लांट तैयार किया गया था, जिसमें गौमांस काटने और उसे पैक करने का काम किया जाता था. यहां से पैक किया गया मांस दिल्ली और श्रीनगर तक भेजा जाता था. इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ गौ रक्षक गुरुप्रीत सिंह की सूचना पर हुआ. उन्होंने पुलिस को बताया कि फगवाड़ा से लुधियाना साइड जीटी रोड पर स्थित ज्योति ढाबे के पीछे बने प्लांट में अवैध रूप से गौमांस की पैकिंग हो रही है. उन्होंने यह भी बताया कि मांस की कटाई फगवाड़ा के हड्डा रोड और होशियारपुर रोड पर की जाती है, जिसके बाद उसे यहां पैक कर बाहर भेजा जाता है.

हिंदू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी 

पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है. जांच अभी जारी है और पुलिस को शक है कि इस रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पंजाब प्रिवेंशन ऑफ काऊ स्लॉटर एक्ट, 1955 की धारा 8 और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, 1960 की धारा 11 के तहत केस दर्ज किया गया है. इस घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है और हिंदू संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है.