लुधियाना क्लब में प्री-वेडिंग के दौरान फायरिंग, 7 खोल बरामद; आरोपी फरार
लुधियाना के निर्वाणा क्लब में प्री-वेडिंग समारोह के दौरान दूल्हे ने लाइसेंसी पिस्टल से सात राउंड फायर किए. पुलिस ने मौके से सात खोल बरामद कर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
लुधियाना के हंबड़ा रोड स्थित निर्वाणा क्लब में 21 अगस्त को आयोजित प्री-वेडिंग समारोह के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है. आरोप है कि अशोक नगर निवासी प्रणव खोसला ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से सात राउंड गोली चलाई. राहत की बात रही कि इस दौरान कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ. घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. थाना पीएयू पुलिस ने मौके से सात खोल बरामद किए और आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया.
समारोह के बीच चलीं सात गोलियां
पुलिस के अनुसार समारोह चल रहा था, तभी प्रणव खोसला ने कथित तौर पर पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी. एक के बाद एक सात राउंड चलाए गए. कार्यक्रम में मौजूद किसी व्यक्ति ने इस घटना को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. बाद में वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया. सूचना मिलने के बाद थाना पीएयू की टीम क्लब पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की.
मौके से मिले सात खोल
पुलिस टीम ने क्लब परिसर की जांच के दौरान सात खाली खोल बरामद किए. एएसआई भूपिंदर जग्गी के मुताबिक, पुलिस को समारोह में फायरिंग की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की. मामले में अशोक नगर निवासी प्रणव खोसला के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.
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आरोपी की तलाश में छापेमारी
फायरिंग का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है. थाना पीएयू प्रभारी इंस्पेक्टर अमृतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस वायरल वीडियो और घटनास्थल से मिले सबूतों के आधार पर भी जांच आगे बढ़ा रही है.
पहले भी हो चुकी है बड़ी वारदात
करीब 10 महीने पहले बाथ कैसल रिसॉर्ट में शादी समारोह के दौरान हथियार लेकर पहुंचे दो गुटों ने फायरिंग की थी. उस घटना में एक महिला समेत दो बारातियों की मौत हुई थी. इसके बावजूद शादी समारोहों में हथियारों की जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं. ताजा घटना ने एक बार फिर आयोजन स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था पर बहस छेड़ दी है.
समारोहों में हथियार पर रोक
नियमों के अनुसार मैरिज पैलेस, होटल और सामाजिक कार्यक्रमों में पिस्टल या अन्य हथियार लेकर जाना प्रतिबंधित है. शादी या सार्वजनिक समारोह में फायरिंग करना भी गैरकानूनी है. आयोजन स्थल के प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि किसी अवैध गतिविधि की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचित करे. ऐसे स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य है.