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India Daily

Bhopal Bus Accident: भोपाल में ब्रेक फेल से दर्दनाक हादसा, स्कूटी सवार आयशा की मौत के बाद RTO सस्पेंड

Bhopal Bus Accident: भोपाल में स्कूल बस हादसे के बाद आरटीओ को निलंबित कर दिया गया. घायलों को 10-10 हजार रुपये की तत्काल सहायता राशि दी गई है.

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Edited By: Anvi Shukla
Bhopal RTO Suspended Case
Courtesy: social media

Bhopal Bus Accident: भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर सोमवार को एक तेज रफ्तार स्कूल बस ने रेड सिग्नल पर खड़े वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे इंटर्न डॉक्टर आयशा खान की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में छह अन्य लोग घायल हो गए. यह घटना उस समय हुई जब बस का ब्रेक ढलान पर फेल हो गया.

इस दर्दनाक हादसे का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें स्पष्ट दिख रहा है कि तेज रफ्तार बस रेड सिग्नल पर खड़ी गाड़ियों से जा भिड़ी. इसी टक्कर में आयशा की स्कूटी बस के नीचे आ गई और वह बुरी तरह कुचल गईं.

फिटनेस और बीमा नहीं था वैध

जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि जिस बस ने हादसा किया, उसकी फिटनेस, बीमा और पंजीकरण की वैधता समाप्त हो चुकी थी. बस का फिटनेस प्रमाणपत्र पांच महीने पहले खत्म हो चुका था, वहीं बीमा भी पहले ही अवैध हो चुका था. इस लापरवाही को लेकर परिवहन विभाग के अधिकारी भी सवालों के घेरे में आ गए हैं.

आरटीओ जितेंद्र शर्मा सस्पेंड, जांच शुरू

कमिश्नर संजीव सिंह ने भोपाल आरटीओ जितेंद्र शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. सस्पेंशन आदेश में कहा गया है कि “प्रथम दृष्टया जितेंद्र शर्मा की लापरवाही सामने आई है.” उन्हें मुख्यालय आयुक्त, भोपाल संभाग में पदस्थ किया गया है. कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के अंतर्गत की गई है.

ड्राइवर और बस मालिक पर एफआईआर दर्ज

पुलिस ने स्कूल बस के ड्राइवर और मालिक के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है. ड्राइवर फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. जिला कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से पांच घायलों को 10-10 हजार रुपये की तत्कालिक राहत राशि प्रदान की है. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे ढलानों पर विशेष सुरक्षा उपाय किए जाएं और भारी वाहनों की गति पर सख्त नियंत्रण हो.