सतना के थाना प्रभारी को एमपी हाईकोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है. कोर्ट ने अदालती आदेश की अवहेलना मामने में थाना प्रभारी को 1000 फलदार पौधे लगाने का आदेश जारी किया है. दरअसल सतना जिले में एक दुष्कर्म मामले में हाई कोर्ट द्वारा पीड़िता को नोटिस जारी किया गया था, जिसे थाना प्रभारी रविंद्र द्विवेदी को तामील कराना था. लेकिन समय पर कार्रवाई न नहीं हुई, जिस पर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नाराजगी जताई. जिसके बाद प्रभारी ने अपनी गलती मानी और माफी भी मांगी, जिसके बाद अदालत ने उन्हें पर्यावरणीय दंड देते हुए पौधारोपण का निर्देश दिया है.
हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि थाना प्रभारी 1 जुलाई से 31 अगस्त 2025 तक चित्रकूट क्षेत्र में आम, अमरूद, जामुन जैसे फलदार पौधे लगाएं और एक साल तक उनकी देखभाल भी करें. साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें पौधों की तस्वीरें और जीपीएस लोकेशन कोर्ट को भेजनी होंगी. मामले में थाना प्रभारी नेकहा कि वे खुद पर लगे ₹5000 का जुर्माना भी भरेंगे और कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए 1000 फलदार पौधे भी लगाएंगे.