Jharkhand High Court Recruitment Case: झारखंड में सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) की नियुक्ति को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. इस भर्ती प्रक्रिया में नार्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर कई अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है.मामला झारखंड हाई कोर्ट पहुंच चुका है, जहां बुधवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को 151 सीटें फिलहाल सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आयोग ने नियमों को ताक पर रखकर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला.खास बात यह है कि सभी 151 याचिकाकर्ता पारा शिक्षक हैं, जिनके लिए कुल 2734 सीटें आरक्षित थीं, लेकिन चयन मात्र 276 अभ्यर्थियों का ही हुआ.
याचिका में बताया गया कि परीक्षा के बाद जारी आंसर शीट में कई अभ्यर्थियों के अंक उत्तीर्ण अंक से ज्यादा थे, फिर भी उन्हें दस्तावेज सत्यापन के लिए नहीं बुलाया गया.वहीं जिनके अंक कम थे, उन्हें बुला लिया गया.आयोग का तर्क है कि नार्मलाइजेशन लागू होने से यह स्थिति बनी, लेकिन याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह नियम केवल फाइनल लिस्ट में लागू होना था, न कि डॉक्युमेंट वेरिफिकेशन से पहले.
2734 आरक्षित सीटों में से सिर्फ 276 उम्मीदवारों का चयन होना सवाल खड़े करता है.याचिकाकर्ताओं का दावा है कि नार्मलाइजेशन की वजह से 2200 से ज्यादा सीटें खाली रह गईं, जिससे पारा शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है.अब अदालत ने स्थिति स्पष्ट होने तक 151 सीटें सुरक्षित रखने का आदेश दिया है.
कोर्ट ने जेएसएससी को इस मामले पर जवाब दाखिल करने को कहा है और 18 अगस्त को अगली सुनवाई तय की गई है.इस मामले में आगे क्या होगा, यह कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल 151 उम्मीदवारों को थोड़ी राहत जरूर मिली है.